Chahal-Dhanashree divorce LIVE: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार स्पिनर युजवेंद्र चहल और उनकी पत्नी धनश्री वर्मा के तलाक को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। दोनों के तलाक पर बांद्रा कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। दोनों कपल कोर्ट पहुंच गए हैं। मीडिया और भीड़ से बचने के लिए धनश्री वर्मा मास्क तो युजवेंद्र चहल ब्लैक हुडी में कोर्ट पहुंचे। दोनों के तलाक पर आज ही फैसला आ सकता है।


इससे पहले मुंबई हाई कोर्ट ने बुधवार को चहल की याचिका पर सुनवाई करते हुए फैमिली कोर्ट को 20 मार्च को फैसला सुनाने के आदेश दिए थे। जस्टिस माधव जामदार की सिंगल बेंच ने कहा कि चहल 21 मार्च से उपलब्ध नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें IPL में हिस्सा लेना है।हाईकोर्ट ने यह आदेश देते वक्त कहा कि पिछले ढाई साल से दोनों अलग-अलग रह रहे हैं और 4.75 करोड़ में सेटलमेंट की बातचीत भी हो चुकी है।

चहल और धनश्री ने हाईकोर्ट के सामने एक संयुक्त याचिका दायर की थी, जिसमें मांग की गई थी कि उनके मामले में कूलिंग-ऑफ अवधि को माफ किया जाए क्योंकि उन्होंने आपसी सहमति से तलाक के लिए आवेदन किया है। अधिवक्ता नितिन गुप्ता के माध्यम से दायर याचिका में फैमिली कोर्ट को तलाक याचिका पर शीघ्र निर्णय लेने का निर्देश देने की भी प्रार्थना की गई थी। हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक दिए जाने से पहले कपल को छह महीने की कूलिंग-ऑफ अवधि से गुजरना पड़ता है। इसका उद्देश्य सुलह की संभावना तलाशने के लिए समय देता होता है।

4.75 करोड़ रुपये की एलिमनी
चहल और धनश्री वर्मा ने दिसंबर 2020 में शादी की थी। उनकी याचिका के अनुसार दोनों जून 2022 में अलग हो गए। 5 फरवरी को उन्होंने आपसी सहमति से तलाक की मांग करते हुए पारिवारिक न्यायालय के समक्ष एक संयुक्त याचिका दायर की। चहल को धनश्री को ₹4.75 करोड़ का भुगतान करना था। पारिवारिक न्यायालय ने कहा कि उन्होंने ₹2.37 करोड़ का भुगतान किया था।

2023 में धनश्री ने हटाया था चहल का नाम
साल 2023 में युजवेंद्र चहल ने अपने सोशल मीडिया पर एक स्टोरी शेयर की थी, जिसमें लिखा था, नई जिंदगी आ रही है। इसके बाद एक्ट्रेस धनश्री ने अपने इंस्टाग्राम में यूजर नेम से सरनेम चहल हटा दिया था। इसके बाद उनके तलाक की अफवाहें तेज हो गई थीं। हालांकि, बाद में क्रिकेटर ने तलाक की खबरों को अफवाह करार दिया।
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चहल की याचिका क्या थी?
युजवेंद्र चहल ने फैमिली कोर्ट में याचिका दायर की थी कि उन्होंने धनश्री को सेटलमेंट की आधी रकम दे दी है। इसलिए उनके 6 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड माफ कर दिया जाए। जिसे अब हाईकोर्ट ने मान लिया है। कूलिंग पीरियड यानी तलाक की याचिका के बाद पति-पत्नी को 6 महीने तक कुछ समय साथ रहने का आदेश दिया जाता है। जिसमें दोनों पक्षों को तलाक पर फिर सोचने का समय दिया जाता है।
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