रायपुर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ एस भारतीदासन और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मोहम्मद एच आरिफ शेख ने आज रेडक्रास सोसायटी के सभाकक्ष में विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक लेकर उन्हें आगामी दिसम्बर माह में होने वाले नगरीय निकायों के निर्वाचन से जुड़े महत्वपूर्ण बातों की जानकारी दी। बैठक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जोगी), बहुजन समाज पार्टी के प्रतिनिधि उपस्थित थे। कलेक्टर ने उनसे शांतिपूर्ण ,निर्विघ्न और निष्पक्ष निर्वाचन कराये जाने हेतु सहयोग की अपील की।

कलेक्टर ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2019 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। इसके साथ ही रायपुर जिले के नगरीय निकायों में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। ये निर्वाचन रायपुर जिले के सभी नगरीय निकायों में एक चरण में संपन्न कराए जाएंगे। निर्वाचन दलीय आधार पर तथा मतपत्र/मतपेटी के माध्यम से कराए जाएगें। मतपत्र में नोटा का भी उल्लेख होगा जो अंतिम अभ्यर्थी के पश्चात मुद्रित किया जावेगा।

कलेक्टर ने बताया कि निर्वाचन की अधिसूचना का प्रकाशन 30 नवम्बर को पूर्वान्ह 10.30 बजे होगा। नामांकन भरने की अंतिम तिथि 6 दिसम्बर को अपरान्ह 03.00 बजे तक है। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 7 दिसम्बर को पूर्वान्ह 10.00 बजे से की जाएगी । नाम निर्देशन पत्रों की वापसी 9 दिसम्बर को अपरान्ह 03.00 बजे तक की जा सकती है। अगर आवश्यक हुआ तो मतदान 21 दिसम्बर को प्रातः 08.00 बजे से अपरान्ह 05.00 बजे तक किया जाएगा । मतगणना 24 दिसम्बर को प्रातः 09.00 बजे से होगा।

कलेक्टर ने बताया कि रायपुर जिले के कुल 9 नगरीय निकायों के 189 वार्डों के लिए मतदान होगा इसके लिए 1105 मतदान केंन्द्र बनाए गए है। इसमें 241 संवेदनशील मतदान केन्द्र है। जिले के नगरीय निकाय में कुल 9 लाख 94 हजार 6 सौ 31 मतदाता है, जिसमें से 505532 पुरुष 488850 महिला एवं 249 तृतीय लिंग मतदाता है।

कलेक्टर ने बताया कि नगर निगम रायपुर के विभिन्न वार्डों के लिए निर्देशन पत्र कलेक्टोरेट परिसर रायपुर में लिया जावेगा, इसके लिए 8 कक्ष बनाए गए है । इसी तरह नगर पालिक निगम बिरगांव का नाम निर्देशन पत्र नगर पालिक निगम कार्यालय बिरगांव, नगर पालिका परिषद आरंग का तहसील कार्यालय आरंग में, नगर पालिका परिषद तिल्दानेवरा का कार्यालय तहसील तिल्दा नेवरा में, नगर पालिका परिषद गोबरानवापारा का उप तहसील गोबरानवापारा में, नगर पंचायत मानाकैम्प का कार्यालय नगर पंचायत माना कैम्प में, नगर पंचायत खरोरा का उप तहसील खरोरा में, नगर पंचायत अभनपुर का तहसील कार्यालय अभनपुर में, नगर पंचायत कूंरा का कार्यालय नगर पंचायत कुंरा में रिटर्निग आफिसरों द्वारा नाम निर्देशन पत्र लिया जाएगा।

कलेक्टर ने बताया कि नगरीय निकाय के पार्षद पद हेतु निर्वाचन लड़ने हेतु अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए। निर्वाचन लड़ने हेतु प्रतिभूति राशि जमा करने हेतु कलेक्टोरेट परिसर में कक्ष क्रमांक 09 में सिंगल विन्डो स्थापित की गई है। नगर पंचायत के पार्षद पद हेतु प्रतिभूति राशि 01 हजार रूपये, नगर पालिका परिषद के पार्षद पद हेतु 03 हजार रूपये और नगर पालिक निगम के पार्षद पद हेतु 05 हजार रूपये है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या महिला अभ्यर्थी की दशा में प्रतिभूति राशि में 50 प्रतिशत की छूट प्राप्त होगी।

कलेक्टर ने बताया कि नगरीय निकाय निर्वाचन हेतु पार्षद पद हेतु निर्वाचन व्यय निगरानी की व्यवस्था प्रथम बार की गई है। पार्षद पद हेतु अधिकतम व्यय सीमा इस तरह है, नगर पालिक निगम रायपुर के पार्षद पद हेतु 05 लाख रूपये, नगर पालिक निगम बीरगांव के पार्षद पद हेतु 03 लाख रूपये, नगर पालिका परिषद आरंग/गोबरा-नवापारा/तिल्दा नेवरा के पार्षद पद हेतु 01 लाख 50 हजार रूपये, नगर पंचायत अभनपुर/खरोरा/कुंरा/मानाकैम्प के पार्षद पद हेतु 50 हजार रूपये।

कलेक्टर ने बताया कि प्रत्येक अभ्यर्थी को नाम निर्देशन पत्र जमा करने के पूर्व बचत बैंक खाता खोलना अनिवार्य है। इस बार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ऑन लाॅइन नामिनेशन की व्यवस्था प्रारंभ की गई है। ऑन लाॅइन नामिनेशन भरने के पश्चात उसे प्रिंट कर हस्ताक्षर पश्चात सभी दस्तावेजों के साथ रिटर्निंग आॅफिसर के समक्ष निर्धारित तिथि व समय में जमा किया जा सकता है।

कलेक्टर ने बताया कि निर्वाचन अभियान में लाउडस्पीकर का उपयोग सभी राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाता है निर्वाचन प्रयोजनों के लिये आम सभाओं के दौरान स्थिर दशा में अथवा किसी भी प्रकार के वाहनों में लगाए गए लाउडस्पीकर या किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे के मध्य प्रतिबंधित रहेगा। सरकारी एवं गैर-सरकारी भवनों तथा निजी भवनों में भवन मालिक के अनुमति के बिना निर्वाचन के प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता अथवा प्रत्याशी निर्वाचन संबंधी पोस्टर लगाना व नारा लिखने की कार्यवाही प्रतिबंधित है।

कलेक्टर ने बताया कि नगर निगम रायपुर के निर्वाचन के संबंध में राजनैतिक दलों एवं प्रत्याशियों के सभा एवं रैली की अनुमति के लिए आवेदन नगर निगम रायपुर कार्यालय में दिये जा सकते है। वाहनों आदि की अनुमति संबंधित सहायक रिटरनिंग अधिकारी के यहा से प्राप्त की जा सकती है।