दिल्ली। निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई. गुप्ता ने छत्तीसगढ़ पुलिस पर फोन टैप करने के आरोप लगाए हैं. उन्होंने अपनी याचिका में परिवार वालों को परेशान की बात कही है. इस मामले में सुनवाई करते कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि क्या फोन टैप किए जा रहे हैं ?

राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी एवं महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा उपस्थित हुए. उन्होंने मुकेश गुप्ता की ओर से लगाई याचिका का विरोध किया. सरकार की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं था, लिहाजा कोर्ट ने दोनो पक्षों को सुनने के बाद अंतरिम तौर पर मुकेश गुप्ता को गिरफ़्तार नहीं करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने अगली सुनवाई 4 नवंबर तक जवाब पेश करने को कहा है.