चंडीगढ़, पंजाब। पाकिस्तान स्थित गैंगस्टर से आतंकवादी बने हरविंदर सिंह रिंडा द्वारा चलाए जा रहे एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने के बाद पंजाब पुलिस ने शुक्रवार को उसके दो और गुर्गों को फिरोजपुर से गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान फिरोजपुर निवासी आकाशदीप उर्फ आकाश और फरीदकोट के जशनप्रीत सिंह उर्फ जस के रूप में हुई है. फिरोजपुर एसएसपी चरणजीत सिंह ने मीडिया को बताया कि गुरुवार को हरियाणा में करनाल के पास एक टोल प्लाजा से गिरफ्तार किए गए चारों आरोपियों के खुलासे पर पंजाब पुलिस मॉड्यूल के अन्य सदस्यों को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है.
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करनाल में गिरफ्तार हुए थे 4 आतंकी
फिरोजपुर एसएसपी चरणजीत सिंह ने कहा कि राज्य विशेष अभियान प्रकोष्ठ (एसएसओसी) फाजिल्का ने फिरोजपुर की जिला पुलिस के साथ मिलकर इन दो गुर्गों को उस समय गिरफ्तार किया, जब वे करनाल में अपने 4 साथियों की गिरफ्तारी के बाद कार में भागने की कोशिश कर रहे थे. हरियाणा पुलिस द्वारा गुरुवार को गिरफ्तार किए गए बब्बर खालसा के 4 आतंकियों की पहचान फिरोजपुर के गुरप्रीत सिंह, अमनदीप सिंह और परमिंदर सिंह और लुधियाना के भूपिंदर सिंह के रूप में हुई है. पुलिस ने उनके कब्जे से एक धातु के मामले (2.5 किलोग्राम प्रत्येक) और एक पिस्तौल में पैक किए गए 3 IED बरामद किए. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पकड़ा गया आकाशदीप करनाल में पकड़े गए आतंकी गुरप्रीत के साथ चालक के रूप में काम करता था.
गैंगस्टर राजवीर सिंह उर्फ राजा पर भी दर्जनों मामले दर्ज
एसएसपी ने कहा कि पुलिस ने गुरप्रीत को रिंडा से परिचित कराने वाले गैंगस्टर राजवीर सिंह उर्फ राजा को भी बठिंडा जेल से पेशी वारंट पर लाया है. राजा एक कट्टर अपराधी है, जिसके खिलाफ दर्जनों मामले दर्ज हैं. SSP चरणजीत सिंह ने कहा कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि शुक्रवार को गिरफ्तार किए गए दोनों गुर्गे करनाल में भंडाफोड़ किए गए मॉड्यूल से सीधे तौर पर जुड़े थे, उन्होंने कहा कि उन्हें ISI और पाकिस्तान स्थित खालिस्तान समर्थक आतंकवादी समूहों द्वारा भेजी गई कई खेप मिली थीं और उन्हें रिंडा के इशारे पर आगे पहुंचाया गया. चरणजीत सिंह ने बताया कि आरोपी आकाशदीप ने खुलासा किया कि रिंडा ने ड्रोन का उपयोग करके विस्फोटकों की एक खेप भेजी थी, जो उसने गुरप्रीत के साथ अपनी दादी के गांव में हासिल की थी. इस बीच इन आरोपियों के खिलाफ फिरोजपुर छावनी थाने में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, विस्फोटक अधिनियम और शस्त्र अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत एक नया मामला दर्ज किया गया है.
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