नई दिल्ली। जीएसटी काउंसिल ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है. दरअसल 29 सामानों और 53 सेवाओं पर जीएसटी घटाने का ऐलान किया गया है. जिससे ये सेवाएं सस्ती हो जाएंगी. नई टैक्स दर 25 जनवरी से लागू भी हो जाएंगी. हालांकि टैक्स घटाने से सरकार पर आर्थिक बोझ जरूर बढ़ेगा, लेकिन इस खबर से आम लोग जरूर खुश हैं. सरकार के राजस्व को एक हजार से लेकर 1,200 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है. बॉयोडीजल, बॉटल्ड वॉटर, हीरे एवं कीमती रत्नों, शुगर कैंडी, टेलरिंग सर्विसेज, एम्यूजमेंट पार्कों और लो-कॉस्ट हाउजिंग कंस्ट्रक्शन सर्विसेज के रेट्स घटाए दिए गए हैं.
बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इस बैठक में पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाने पर अभी विचार नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि इस परिषद की 25वीं बैठक में रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया को आसान बनाने पर भी चर्चा हुई.
बताया जा रहा है कि अगली बैठक में कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल, डीजल, विमान ईंधन एटीएफ और रीयल एस्टेट को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार किया जा सकता है.
इन सामानों पर 28 फीसदी से 18 फीसदी हुआ जीएसटी
पुरानी एसयूवी, बड़ी कारें और मीडियम कारें
बायोडीजल से चलनेवाली पुरानी बसें
इन सामानों पर 28 फीसदी से 12 फीसदी हुआ जीएसटी
एसयूवी, मध्यम और बड़ी कारों को छोड़कर अन्य वाहन
इन सामानों पर अब 18 फीसदी की जगह 12 फीसदी लगेगा जीएसटी
शुगर बॉइल्ड कन्फेक्शरी, 20 लीटर की बोतल में पेयजल, बॉयो पेस्टीसाइड्स, बॉयोडीजल, बांस की सीढ़ी, स्प्रिंकलर्स, ड्रिप इरीगेशन सिस्टम, खाद में इस्तेमाल होने वाला फॉस्फोरिक एसिड, मैकेनिकल स्प्रेयर्स
इन सामानों पर अब 18 फीसदी की जगह 5 फीसदी लगेगा जीएसटी
निजी रसोई गैस आपूर्तिकताओं द्वारा रसोई गैस की आपूर्ति, मेहंदी के कोन, इमली बीज पाउडर, प्रक्षेपण वाहन, उपग्रह और पेयलोड के लिए आवश्यक वैज्ञानिक एवं तकनीकी उपकरण, स्पयेर टूल्स, कलपुर्जे, तकनीकी उपकरण, सैटेलाइट्स और लॉन्च व्हीकल में इस्तेमाल होने वाले वैज्ञानिक उपकरण
इन सामानों पर अब 12 फीसदी की जगह 5 फीसदी लगेगा जीएसटी
वेल्वेट फैब्रिक, स्ट्रॉ से बने सामान
इन सामानों पर अब 3 फीसदी की जगह 0.25 फीसदी लगेगा जीएसटी
हीरे और कीमती पत्थर पर टैक्स में कटौती
टैक्स फ्री हुए ये सामान
भभूत, हियरिंग उपकरणों के निमार्ण के लिए उपकरण, डीऑइल्ड राइस ब्रान, हस्तशिल्प उत्पादों की श्रेणी में शामिल 40 वस्तुओं पर कोई टैक्स नहीं, एसेसरीज
इन सामानों पर लगेगा अब ज्यादा टैक्स
बिना तेल निकाले गए चावल के छिलके पर जीएसटी दर शून्य से बढ़ाकर 5% हो गई
सिगरेट फिल्टर पर जीएसटी दर 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत की गई है
इन सेवाओं पर जीएसटी 28 % से 18%
थीम पार्क, वॉटर पार्क, जॉय राइड, मेरी गो राउंड, गो कार्टिंग बैलेट जैसी सेवाओं पर 18% जीएसटी लगेगा, जो पहले 28% था.
ये सेवाएं सस्तीं
18% से घटकर 5% जीएसटी – कपड़ों की सिलाई से जुड़ी सेवाओं पर, चमड़े के सामान, फुटवियर का उत्पादन
18% से घटकर 12% – मेट्रो और मोनो रेल निर्माण प्रॉजेक्ट, पेट्रोलियम पदार्थों और प्राकृतिक गैस की माइनिंग, ड्रिलिंग सर्विसेज
पेट्रोलियम प्रॉडक्ट्स के ट्रांसपोर्टेशन पर टैक्स क्रेडिट के साथ जीएसटी घटाकर 12% और टैक्स क्रेडिट के बिना 5% किया गया है.
मिड डे मील के लिए बननेवाली बिल्डिंग पर अब 12 फीसदी जीएसटी लगेगा.
28% से 18% हुआ जीएसटी– थीम पार्क, वॉटर पार्क
ये सेवाएं टैक्स फ्री
1. आरटीआइ के तहत सूचना मुहैया करने की सेवा पर
2. सरकार या स्थानीय निकाय द्वारा दी जाने वाली विधिक सेवाएं
3. भारत से बाहर विमान या समुद्र के रास्ते सामान भेजने पर, यह छूट 30 सितंबर 2018 तक रहेगी.
4. विद्यार्थियों, फैकल्टी और स्टाफ को ले जाने के लिए माध्यमिक स्तर तक शैक्षणिक संस्थानों को परिवहन सेवाएं
इन सेवाओं पर भी राहत
- प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी वन और एमआईजी भवन के लिए घोषित क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम के तहत घर के निर्माण पर जीएसटी दरें कम होंगी.
2. सभी तरह के शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए फीस और सेवाओं पर जीएसटी में छूट
3. आरडब्ल्यूए मेंबर्स को दी जा रही सर्विसेज पर छूट सीमा 5000 रुपए से बढ़ाकर 7500 रुपए कर दी गई है
4. क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने के लिए बननेवाले एयरपोर्ट को मिलनेवाली वाइबिलिटी गैप फंडिंग पर जीएसटी छूट की सीमा को 1 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दिया गया है