कुमार इन्दर, जबलपुर। मध्यप्रदेश में कोरोना संकट से संबंधित 6 याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए सरकार को निर्देश दिया कि प्रदेश में ऑक्सीजन और रेमडेसिवीर इंजेक्शन की सप्लाई सुनिश्चित करे.

दरअसल प्रदेश में कोरोना महामारी को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में 6 याचिकाएं दायर की गईं थीं. जिस पर सोमवार को कोर्ट फैसला सुनाते हुए 49 पन्नों का विस्तृत आदेश जारी किया है. इस आदेश में कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि सरकार प्रदेश में 262 कोविड केयर सेंटर, 62 डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर, 16 डेडिकेटेड अस्पताल को फिर से शुरू करे.

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कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा कि सरकार सभी सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करे. साथ ही विशेष तौर पर भोपाल, जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर के अस्पतालों में सुविधाएं मजबूत होनी चाहिए. वहीं जबलपुर हाईकोर्ट ने कहा कि सभी जिले के कलेक्टर्स और संबंधित अधिकारी लगातार कोरोना से बने हालातों की समीक्षा करें.

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कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि निजी अस्पतालों और पथ लैब के निर्धारित दरों और वसूली का सरकार निर्धारण सुनिश्चित करे. आईएमए से बातचीतक र निजी अस्पतालों द्वारा बड़े एडवांस डिपॉजिट पर रोक लगाए. कोर्ट ने ये भी कहा कि अस्पतालों में बिस्तरों की उपलब्धता संबंधित सभी जानकारी जनता के पास होने चाहिए. कोर्ट ने रेमडेसिवीर इंजेक्शन को लेकर कहा कि दवा दुकान इंजेक्शन के दाम लिखें होने चाहिए.

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इमारतों को अधिग्रहित कर कोविड केयर सेंटर अधिक से अधिक बनाए जाएं. जिससे लोगों को समस्या न हो. वहीं कहा कि सरकार ध्यान रखें कि निजी अस्पतालों को बीपीएल, दीनदयाल उपचार योजना और सीजीएचएस कार्डधारियों को इजाल मुहैय कराने से इंकार न करें.

जानकारी के तहत प्रदेश में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के 3 हजार 620 पोस्ट हैं, जिसमें मात्र 765 डॉक्टर काम कर रहे हैं. प्रदेश में 2 हजार 855 पद खाली हैं. हेल्थ ऑफिसर के 5 हजार 97 पदों पर सिर्फ 3 हजार 589 पद भरे, 1 हजार 508 पद खाली हैं.  कोर्ट ने प्रदेश सरकार से कहा कि सरकार 15 दिनों के अंदर चिकित्सकों के खाली पदों की स्पष्ट जानकारी दे. अगर ये जानकारी सही तो जल्द शॉर्ट टर्म पर पद भरे जाएं.

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देशभर में कोरोना के चलते ऑक्सीजन और रेमडेसिविर के हालात खराब है, केंद्र सरकार सुनिश्चित करें कि राज्यों को ऑक्सीजन लिक्विड उपलब्ध कराए जाएं. साथ ही रेमडेसिविर का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो. स्टील इंडस्ट्री से भी ऑक्सीजन लिक्विड लिए जाएं, जरूरत पड़े तो आयात करें. हालांकि जबलपुर हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 10 मई को करेगी.