MBBS College Update: राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने घोषणा की है कि 30 सितंबर के बाद मेडिकल कॉलेजों में दाखिला लेने वाले स्नातक छात्रों को अमान्य माना जाएगा और उन्हें छुट्टी दे दी जाएगी.
19 अक्टूबर को एनएमसी के एक बयान में कहा गया है कि “केंद्रीय अधिकारियों, राज्य प्राधिकरणों और मेडिकल कॉलेजों सहित हितधारकों को यूजी एमबीबीएस पाठ्यक्रमों के लिए शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा निर्धारित परामर्श कार्यक्रम का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया जाता है. इस आदेश से प्रभावित होने वाले छात्रों की संख्या 500 से अधिक हो सकती है. इसका असर देश भर के छात्रों पर पड़ सकता है. ऐसे में प्रवेश को रद्द करने का निर्णय लिया गया है.
NMC ने दिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला (MBBS College Update)
NMC ने आधिकारिक अधिसूचना में अलग-अलग सालों में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला दिया. NMC ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार, पहले से तय की गई कट-ऑफ तारीख को बढ़ाया नहीं जा सकता. कोर्ट पहले भी कह चुका है कि केवल सीटें खाली होने की वजह से कट-ऑफ तारीख को बढ़ाना उचित नहीं है. भारतीय मेडिकल परिषद के विनियमों में भी कट-ऑफ तारीख के बाद कोई प्रवेश नहीं दिए जाने का प्रावधान है.
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