बिलासपुर. बिलासपुर हाईकोर्ट के जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर का तबादला नहीं रुक पाया. कोलेजियम ने उनके इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने के फैसले को पुनर्विचार के बाद कायम रखा है. जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर ने कोलेजियम से तबादला होने के बाद अपने फैसले पर पुनर्विचार का अनुरोध किया था.
दरअसल, जजों के तबादले और नियुक्ति को तय करने वाली सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की बेंच ने 10 जनवरी को बिलासपुर हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने का फैसला किया था. इसके बाद 16 जनवरी को जस्टिस प्रीतिंकर ने कोलेजियम से दरख्वास्त की कि उनके तबादले पर पुनर्विचार किया जाए.
इसके बाद, कोलेजियम ने जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर के अनुरोध का परीक्षण करने के बाद 10 जनवरी का तबादले का आदेश कायम रखने का फैसला किया. प्रीतिंकर दिवाकर बिलासपुर हाईकोर्ट के सबसे वरिष्ठ जजों में से एक हैं. उनका तबादला बिलासपुर हाईकोर्ट के तात्कालीन चीफ जस्टिस टी.बी. राधाकृष्णन के तबादले के बाद आया था.