कुमार इंदर, जबलपुर। हिट एंड रन के नए कानून को लेकर ट्रक और बस ड्राइवरों के हड़ताल का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। हड़ताल के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान न्यायालय ने राज्य सरकार को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि हड़ताल की वजह से सेवाएं प्रभावित हो रही है। इसलिए राज्य सरकार कार्रवाई करे।
हाईकोर्ट ने ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल पर कहा कि राज्य सरकार आज ही कार्रवाई करे। सरकार ने कोर्ट में कहा कि हड़ताल खत्म कराने आज ही कार्रवाई होगी। बता दें कि नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने बस और ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल को लेकर याचिका दायर की थी।
नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की ओर से दायर याचिका में हड़ताल को असंवैधानिक बताया था। साथ ही ड़ताल को तत्काल खत्म करने की मांग की थी। एडवोकेट जनरल ने कोर्ट में भरोसा दिलाया कि जनहित को देखते हुए आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई करने सरकार कठोर कदम उठाएगी। इस पूरे मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस की बेंच में हुई।
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