रायपुर। छत्तीसगढ़ में अनुकंपा नियुक्ति को लेकर बड़ी खुशखबरी सामने आई है. साय सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति के आवेदनों पर गौर करते हुए इसके नियम में संशोधन किया है. जिसके बाद अब कलेक्टर कार्यालय में अग्रेषित होकर आवेदन प्राप्त होने पर जिला कलेक्टर द्वारा जिले में अधीनस्थ कार्यालयों में अनुकम्पा नियुक्ति के लिए रिक्त पदों पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने की कार्यवाही की जाएगी. सीएम साय ने इस संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट भी साझा किया हैं.

देखें सीएम साय की एक्स पोस्ट –

सामान्य प्रशासन की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक, जिले में किसी भी कार्यालय में अनुकम्पा नियुक्ति के रिक्त पद उपलब्ध न होने पर आवेदन संभागीय आयुक्त कार्यालय में प्रेषित किया जाएगा. संभागीय आयुक्त अपने अधीनस्थ जिले जहां पर पद रिक्त होंगे,उस जिले के कलेक्टर को प्रकरण अग्रेषित करेंगे. निर्धारित समय सीमा के भीतर अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों का निराकरण कलेक्टर और संभाग आयुक्त द्वारा किया जाएगा.

फैसले पर मुहर लगने के 1 दिन के भीतर जारी हुआ आदेश

बता दें कि इससे पहले गुरुवार को सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में महानदी भवन नवा रायपुर में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी. इस बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी. इन फैसलों में अनुकंपा नियुक्ति के नियम में संशोधन भी शामिल था. साय केबिनेट की बैठक के फैसले के ठीक एक दिन बाद अब इसका आदेश भी जारी कर दिया गया है.

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