रणधीर परमार, छतरपुर। मध्य प्रदेश के छतरपुर में फोरलेन सड़क बनाने वाली एक कंपनी पर 1 अरब 4 करोड़ से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। बताया गया कि कंपनी ने लगभग 3 साल तक चले फोरलेन निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी और मुरुम का अवैध खनन कराया था। इसके साथ ही पर्यावरण और नियमों को ताक पर रखकर शासकीय जमीनों पर जमकर खनन किया था। जिसके चलते यह कार्रवाई की गई है।

छतरपुर में 160 किलोमीटर लंबा खजुराहो झांसी फोरलेन बनाने वाली कंपनी PNC पर कलेक्टर ने जुर्माना लगाया है। दरअसल, आसपास की जमीनों के अवैध उत्खनन और अवैध तरीके से फोरलेन बनाने के लिए उपयोग में आने वाली मुरुम और मिट्टी की खुदाई की। छतरपुर कलेक्टर संदीप जी आर ने इस मामले की सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाया और पीएनसी कंपनी पर 1 अरब चार करोड़ उनतीस लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

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करीब 3 साल चले फोरलेन निर्माण कार्य में मिट्टी और मुरुम कंपनी ने अवैध खनन कराया था और तमाम शासकीय भूमि का पर्यावरण और सभी शासकीय नियमों को ताक पर रखकर खूब खनन किया था। कलेक्टर ने जिला खनिज अधिकारी को जल्द से जल्द जुर्माने की राशि वसूलने का आदेश किया है। इस फोरलेन के टोल टैक्स को वसूलने का ठेका भी PNC कंपनी के ही पास है।

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