Online Food Delivery: ऑनलाइन फूड डिलीवरी के समय में एक छोटी सी गलती का खामियाजा रेस्टोरेंट को भारी कीमत देकर चुकानी पड़ेगी। पूरा मामला गुजरात के अहमदाबाद का है। यहां एक महिला ने पनीर सैंडविच ( paneer sandwich) का ऑर्डर किया था। मगर, रेस्टोरेंट ने उन्हें गलती से चिकन सैंडविच (Chicken sandwich) भेज दिया। अब इस शुद्ध शाकाहारी महिला ने हर्जाने के रूप में 50 लाख रुपये की मांग करते हुए कंज्यूमर कोर्ट (consumer court) में याचिका लगाई है। वहीं फूड डिपार्टमेंट (food department) ने भी रेस्टोरेंट पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
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दरअसल, निराली नाम की इस महिला ने अहमदाबाद साइंस सिटी स्थित अपने ऑफिस से ‘पिक अप मील्स बाय टेरा’ (pick up meals by terra) नाम के रेस्टोरेंट से पनीर टिक्का सैंडविच मंगाया था। मगर, गलती से उनके पास चिकन सैंडविच आ गया।
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उन्होंने जब इसे खाया तो पनीर काफी कड़ा लगा। उन्हें लगा कि यह सोया है। मगर, बाद में समझ आया कि यह चिकन था। उन्होंने कभी भी नॉन वेजिटेरियन खाना नहीं खाया था. इसके बाद उन्होंने क्षतिपूर्ति के तौर पर रेस्टोरेंट से 50 लाख रुपये हर्जाने की मांग की है।
फूड डिपार्टमेंट ने रेस्टोरेंट पर लगाया 5000 रुपये का जुर्माना
निराली ने अपनी शिकायत अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के डिप्टी हेल्थ ऑफिसर को भेजी. फूड डिपार्टमेंट ने रेस्टोरेंट पर 5000 रुपये का जुर्माना लागाया है। मगर, महिला को यह मंजूर नहीं था। उनका कहना है यह घटना भयानक थी। इसे वापस नहीं लिया जा सकता है। इस पर सिर्फ 5000 रुपये का जुर्माना पर्याप्त नहीं है। इसके बाद उन्होंने कंज्यूमर कोर्ट जाने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि मैं 50 लाख रुपये से भी ज्यादा मांग सकती थी। वहीं रेस्टोरेंट ने इस मामले में चुप्पी साध ली है।
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