मतदान केंद्रों पर वोटिंग से पहले मतदाताओं को अपना पहचान पत्र दिखाना जरूरी होगा.

रायपुर. मतदान केंद्रों पर वोटिंग से पहले मतदाताओं को अपना पहचान पत्र दिखाना जरूरी होगा. मतदाताओं के लिए ये खबर इसलिए महत्वपूर्ण है कि वे वोटर आईडी के अलावा ऐसे कौन-कौन से पहचान पत्र है जिससे वे वोट डाल सकते है.

मतदाता वोटर आईडी के अलावा पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य पब्लिक लिमिटेड कंपनियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा जारी पहचान पत्र उपयोग कर सकते हैं. इसके अलावा बैंक, डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, आरजीआई और एनपीआर द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रामाणिक फोटो मतदाता पर्ची, सांसद, विधानसभा सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, आधार कार्ड में से कोई भी एक दस्तावेज दिखा सकते हैं.

हालांकि इस पहचान पत्र में फोटो या दूसरी जानकारी मेल नहीं होने पर मतदान कर्मी वोटरों को वोट डालने से रोक सकते है.