कुमार इंदर, जबलपुर। मध्यप्रदेश के जबलपुर विकास प्राधिकरण की कीमती जमीन फर्जीवाड़ा मामले में ईओडब्ल्यू ने पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जेडीए को शिकायत मिली थी कि उनकी जमीन का फर्जीवाड़ा कर सरकार को करीब ढाई करोड रुपए का चूना लगाया गया है जिसके आधार पर ईओडब्ल्यू ने मामले में जेडीए के सीईओ दीपक वैद्य सहित जबलपुर निवासी विद्या प्यासी उसके बेटे हरीश प्यासी, सौरभ प्यासी, प्रवीण प्यासी और आशीष प्यासी को भी आरोपी बनाया गया है।

ईओडब्ल्यू को लिखित शिकायत में बताया गया था कि कछपुरा में योजना क्रमांक 6 और 41 की कुछ जमीन को जेडीए द्वारा अधिकृत किया गया था जिसके एवज में जेडीए ने भू स्वामियों को 2 करोड 50 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया था। बाद में मुआवजा ले चुके भूस्वामी को दोबारा जमीन का मालिक बनाकर जेडीए के कुछ लोगों के साथ मिलकर उसके फर्जी दस्तावेज तैयार करवाए और फिर जमीन किसी और को बेच दी, जिससे शासन को 25 लाख की स्टाम्प ड्यूटी का भी नुकसान पहुंचा था। मामले में कुछ और लोगों के नाम भी जांच के दायरे में आ सकते हैं। फिलहाल ईओडब्ल्यू ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। एसपी ईओडब्ल्यू आरडी भारद्वाज का कहना है कि जैसे-जैसे जांच की बिंदु सामने आएंगे आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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