विक्रम मिश्र, लखनऊ. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार का रोड टैक्स वापस करने का आदेश दिया है. यह आदेश जस्टिस शेखर बी. सर्राफ और जस्टिस विपिन चंद्र दीक्षित की खंडपीठ ने द सनबीम एकेडमी एजुकेशनल सोसाइटी की ओर दाखिल याचिका पर दिया. याचिकाकर्ता ने टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस कार खरीदी. इस पर उससे रोड टैक्स वसूल किया गया. याची ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी.
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याची के वकील ने कहा, उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग की ओर से 2 मार्च 2023 को जारी अधिसूचना के अनुसार हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कारों पर रोड टैक्स माफ कर दिया गया है. एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल ने भी यह स्वीकार किया कि राज्य सरकार के 28 जून 2024 के आदेश के बाद से हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स नहीं लिया जा रहा. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद याची को छह सप्ताह में रोड टैक्स वापस करने का आदेश देते हुए याचिका का समाधान कर दिया.
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