Diwali Gift Tax Details: आज दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है. इस त्योहार पर मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है. इसके अलावा दोस्तों और करीबियों को खास महसूस कराने के लिए एक-दूसरे को उपहार दिए जाते हैं.

कई कंपनियां अपने कर्मचारियों को दिवाली बोनस या उपहार भी देती हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या दिवाली गिफ्ट पर भी टैक्स देना पड़ता है.

Diwali Gift Tax Details: क्या गिफ्ट पर टैक्स लगता है?

भारत में गिफ्ट पर टैक्स लगाने की परंपरा साल 1958 के आसपास शुरू हुई थी. हालांकि, साल 1998 में इसे खत्म कर दिया गया था. इसे 20 साल पहले यानी साल 2004 में फिर से शुरू किया गया था.

टैक्स नियमों के मुताबिक, अगर किसी व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) को एक सीमा से ज्यादा कीमत का गिफ्ट मिलता है तो वह टैक्स चुकाने की सीमा के दायरे में आता है.

इन उपहारों पर लगता है टैक्स

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 56(2)(x) के तहत 50,000 रुपये तक के उपहारों पर कोई टैक्स नहीं लगता है. वहीं, 50,000 रुपये से अधिक मूल्य के उपहारों पर टैक्स देना होता है. इसमें नकद, पैसा, बैंक ट्रांसफर, आभूषण, शेयर, जमीन, मकान आदि शामिल हैं.

Diwali Gift Tax Details: इन उपहारों पर नहीं लगता टैक्स

कई उपहारों पर टैक्स नहीं लगता है. ये कर छूट श्रेणी में आते हैं. इन उपहारों में शामिल हैं- रिश्तेदारों से किसी भी कीमत पर मिलने वाले सभी उपहार कर मुक्त हैं.

दिवाली के मौके पर माता-पिता से मिले 1 लाख रुपये तक के आभूषण भी कर मुक्त हैं.

शादी में दूल्हा-दुल्हन को मिलने वाले सभी उपहार कर मुक्त हैं. अगर दोस्त या गैर-रिश्तेदार 50,000 रुपये तक का उपहार देते हैं तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा.

हमें जो भी संपत्ति या आभूषण विरासत में मिलते हैं, वे कर मुक्त होते हैं.

अगर आपको चैरिटी के तहत कोई गिफ्ट मिलता है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. यह गिफ्ट सेक्शन 80G के तहत टैक्स से छूट प्राप्त है.

दिवाली के मौके पर कई कंपनियां अपने कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट देती हैं. यह गिफ्ट भी टैक्स फ्री में शामिल है.

आपको बता दें कि अगर कंपनी अपने कर्मचारी को बोनस के तौर पर कैश या बैंक ट्रांसफर देती है तो यह टैक्स फ्री नहीं होगा. इस पर टैक्स देना होगा.