कुंदन कुमार/पटना: पटना ट्रैफिक पुलिस ने नया फरमान जारी किया है, जिसके अनुसार 5 बार या उससे अधिक अगर किसी भी वाहन का चालान कटा हुआ होगा और फाइन जमा नहीं किया गया है, तो वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किया जाएगा. वहीं, 20 बार अगर ऐसा हुआ होगा, तो वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस ही रद्द कर दिया जाएगा.
होगी कार्रवाई
दरअसल, राजधानी पटना में ट्रैफिक को लेकर कई नियम पहले से ही लागू है और उसके जरिए ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को ऑनलाइन चालान किया जाता है, लेकिन कई वैसे वाहन चालक है, जो ऑनलाइन चालान कटता है, उस फाइन को जमा नहीं करते हैं. इसी को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने नया फरमान जारी किया है, अब जिन वाहन चालकों का चालान काटा है और फाइन अगर जमा नहीं किए हैं, उन पर कार्रवाई होगी.
ट्रैफिक पुलिस फिलहाल 133 लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द करने का भी काम किया है. राजधानी पटना में चलने वाले वाहन, जो ट्रैफिक रूल को तोड़ते हैं, उन्हें फाइन किया जाता है और इसी को लेकर यह फरमान जारी किया गया है.
जिला परिवहन पदाधिकारी को भेजा प्रस्ताव
वहीं, ट्रैफिक एसपी अपराजित लोहान ने कहा कि पटना में लगातार वाहन चालक यातायात नियम को तोड़ रहे है और उनका चालान भी कट रहा है. विगत 6 महीने से बार-बार यातायात नियम के उल्लंघन करने वाले 5,961 लोगों का लाइसेंस निलंबित करने और 133 लोगों का लाइसेंस रद्द करने के लिए विभाग ने जिला परिवहन पदाधिकारी पटना को प्रस्ताव भी भेजा है.
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