न्यायामुद्दीन अली, अनूपपुर। मध्य प्रदेश ने अनूपपुर के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज जायसवाल ने हत्या के आरोपी संजय कोल पुत्र पन्नालाल कोल निवासी चचाई बस्ती को आजीवन कारावास और 3 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि, यह मामला 5 नवंबर 2021 का है। जब दीपावली के दूसरे दिन रात को मृतक 42 वर्षीय कमलभान बाजार जाने के लिए अपने दोपहिया वाहन से घर से निकला था। थोड़ी देर बाद घर के पास गिरने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर उसका परिजन अविनाश बाहर आया तो देखा कि कमलभान को अज्जू कोल फावड़ा और उसका भाई संजय कोल लोहे की रॉड से हमला कर रहे थे।
जब अविनाश ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, तो अज्जू ने फावड़े से और संजय ने लोहे की रॉड से उस पर भी हमला कर दिया। हमले में अविनाश गंभीर रूप से घायल हो गया और जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। अगली सुबह होश आने पर उसे पता चला कि कमलभान की मौत हो गई।
चचाई पुलिस ने अपराध दर्ज कर विवेचना उपरांत न्यायालय के समक्ष चलान प्रस्तुत किया। जहां प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज जायसवाल ने मामले का विचारण पश्चा्त आरोपी संजय कोल को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं तीन हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनाई। वहीं फरार आरोपी अज्जू कोल होने से उसके संबंध में निर्णय नहीं दिया।
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