
कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 4 साल पहले हुए बस हादसे में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। आरोपी बस ड्राइवर सुखदेव सिंह को जिला अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही दोषी पर 26 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
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कोर्ट ने जांच में खामियों के लिए पुलिस को नसीहत दी है। न्यायालय ने कहा कि 13 लोगो का ऑटो में सवार होकर चलना पुलिस प्रशासन और ट्रैफिक एजेंसी का व्यवस्था पर खोया हुआ नियंत्रण दर्शाता है।
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बता दें कि मामला 4 साल पहले 23 मार्च 2021 को पुरानी छावनी थाना क्षेत्र का है। उस दिन चमन पार्क के पास आंगनबाड़ी केंद्रों में खाना बनाने वाली 12 महिलाएं ऑटो में सवार होकर मुरैना की ओर जा रही थीं। वहीं मुरैना की तरफ से ग्वालियर आ रही बस ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी थी। इस हादसे में ऑटो चालक और सभी महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई थी।
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