
राजस्थान के अलवर जिले में एक मूकबधिर नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोपी को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. आरोपी को विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो नंबर-2 में न्यायाधीश शिल्पा समीर ने सजा सुनाई है. आरोपी पर 4 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.
जानकारी के अनुसार, पीड़िता का परिवार बिहार का रहने वाला है. उसके पिता की पूर्व में मृत्यु हो चुकी है और मां एमआईए में मजदूरी का काम करती है. वह अपनी मां के साथ जिस मकान में रहती थी, वहीं आरोपी राहुल (पिनान निवासी) भी रहता था. एक दिन मां के काम पर चले जाने के बाद आरोपी ने नाबालिग को अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया.

दुष्कर्म का खुलासा तब हुआ, जब पीड़िता को पेट में दर्द हुआ और अस्पताल में सोनोग्राफी हुई. डॉक्टर ने बताया कि नाबालिग 5 महीने से प्रेगनेंट है. जिसके बाद न्यायालय की अनुमति से पीड़िता की मां ने उसका मेडिकल बोर्ड से गर्भपात कराया.
इस मामले में आरोपी के खिलाफ 26 गवाह और 27 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिसके बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए कठोर आजीवन कारावास व 4 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है. इसके अलावा न्यायालय की ओर से पीड़िता को प्रतिकर योजना के तहत 2 लाख रुपए प्रतिकर दिलाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से भी अनुशंषा की गई है.
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