Rajasthan Urban Body Elections: राज्य सरकार ने प्रदेश के 113 नगरीय निकायों के चुनाव टलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की है। सरकार का तर्क है कि हाईकोर्ट द्वारा परिसीमन रद्द किए जाने के बाद नए सिरे से प्रक्रिया पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता है।

परिसीमन विवाद और सरकार की दलील
राज्य सरकार ने अपनी याचिका में स्पष्ट किया है कि हाईकोर्ट ने प्रदेश के 309 में से 113 नगरीय निकायों के वार्डों के परिसीमन को सही नहीं माना था। हालांकि इन निकायों में वार्डों की संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ था, लेकिन उनकी आंतरिक सीमाओं को बदला गया था, जिसे अदालत ने रद्द कर दिया है।
सरकार का कहना है कि अब इन 113 निकायों में परिसीमन की प्रक्रिया को शून्य से शुरू करना होगा। इस प्रशासनिक प्रक्रिया में समय लगना तय है, इसीलिए 15 अप्रैल तक चुनाव कराना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है।
हाईकोर्ट का पिछला सख्त आदेश
उल्लेखनीय है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने 14 नवंबर को लगभग 439 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को फटकार लगाई थी। अदालत ने निर्देश दिया था कि सरकार 31 दिसंबर तक परिसीमन पूरा करे और हर हाल में 15 अप्रैल तक पंचायत एवं निकाय चुनाव संपन्न कराए। अब सरकार इसी समय सीमा को बढ़वाने की कोशिश में है।
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