
Rajasthan News: राजस्थान के जैसलमेर कलेक्टर प्रताप सिंह को हाईकोर्ट से राहत मिली है. भूमि आवंटन मामले में अवमानना की कार्रवाई को हाईकोर्ट ने समाप्त कर दिया है. यह मामला उस समय शुरू हुआ था, जब जैसलमेर कलेक्टर ने एक भूमिहीन किसान को हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद जमीन आवंटित नहीं की थी. इस मामले में कलेक्टर को पहले अवमानना का दोषी ठहराया गया था, और सजा की सुनवाई भी तय की गई थी.

हालांकि, सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया, लेकिन राज्य सरकार ने कलेक्टर के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई को समाप्त करने का अनुरोध किया. इसके बाद हाईकोर्ट ने कलेक्टर की बिना शर्त माफी स्वीकार करते हुए अवमानना का मामला समाप्त कर दिया.
राज्य सरकार ने भूमिहीन किसान को आवंटित की जमीन
सुप्रीम कोर्ट में सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने बताया कि 26 मई 1982 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत भूमिहीन किसानों को जैसलमेर के खड़ेरो की ढाणी में भूमि आवंटित की गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता टोलाराम भी शामिल था. बाद में रक्षा मंत्रालय के आपत्ति जताने के कारण इस भूमि आवंटन को रद्द कर दिया गया था. इसके बाद हाईकोर्ट ने 11 अगस्त 2006 को आदेश दिया कि इन किसानों को अन्य स्थान पर भूमि आवंटित की जाए, और 2008 में मोकला में भूमि दी गई. लेकिन याचिकाकर्ता ने इसे समान मूल्य का नहीं मानते हुए भूमि पर कब्जा लेने से मना कर दिया.
इसके बाद इस विवाद को लेकर लंबी कानूनी लड़ाई चली, और 2014 में टोलाराम ने एक नई याचिका दायर की, जिसमें खड़ेरो की ढाणी में भूमि आवंटन की मांग की गई. 2 दिसंबर 2022 को हाईकोर्ट की एकलपीठ ने भूमि आवंटन का आदेश दिया, लेकिन सरकार ने इसे लागू नहीं किया, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने कलेक्टर के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की.
सरकार ने दी 53.11 बीघा भूमि आवंटित
सरकार ने इस आदेश की पालना करते हुए याचिकाकर्ता और अन्य किसानों को खड़ेरो की ढाणी में स्थित 53.11 बीघा भूमि आवंटित की. हालांकि, यह भूमि केवल कृषि उद्देश्यों के लिए आवंटित की गई है और इसे अन्य किसी काम में उपयोग नहीं किया जा सकता है.
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