भुवनेश्वर : अधिक आयु के उम्मीदवारों को विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में भाग लेने का पर्याप्त अवसर प्रदान करने के लिए, ओडिशा मंत्रिमंडल ने बुधवार को सावधानीपूर्वक विचार-विमर्श के बाद, ओडिशा सिविल सेवा (ऊपरी आयु सीमा का निर्धारण) नियम, 1989 में एक महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए ऊपरी आयु सीमा को 32 से बढ़ाकर 42 वर्ष कर दिया गया है।
यह कदम विभिन्न क्षेत्रों से आने वाली भर्ती प्रक्रियाओं में अधिक उम्मीदवारों को भाग लेने की अनुमति देने के लिए आयु में छूट का अनुरोध करने वाले कई अभ्यावेदनों के बाद उठाया गया है। इस निर्णय से पात्रता पूल का विस्तार होने और उन उम्मीदवारों को उचित अवसर प्रदान करने की उम्मीद है जो पहले के अवसरों से चूक गए हैं।
हालांकि, नई ऊपरी आयु सीमा सार्वभौमिक रूप से लागू नहीं होगी।

यह स्पष्ट किया गया कि नई ऊपरी आयु सीमा उन मामलों में लागू नहीं होगी, जहां सरकार द्वारा विशिष्ट पदों के लिए पहले से ही उच्च आयु सीमा निर्धारित की गई है। इसी तरह, पुलिस, अग्निशमन, वन और आबकारी विभागों सहित वर्दीधारी सेवाएं इस संशोधन से बाहर रहेंगी। इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों के चार अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी, हालांकि इनका विवरण तुरंत नहीं बताया गया।
ऐसे पद या सेवाएँ जहाँ पहले से ही उच्च आयु सीमा निर्धारित है, वर्दीधारी सेवाएँ जैसे पुलिस, अग्निशमन सेवाएँ, वन और आबकारी, या ऐसे पद जहाँ भर्ती नियमों के तहत शारीरिक दक्षता परीक्षण (PET) अनिवार्य है।
यह निर्णय एक प्रमुख नीतिगत बदलाव को दर्शाता है और इससे ओडिशा भर में हजारों उम्मीदवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
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