Tax Saving Scheme: क्या आप भी ऐसा निवेश चाहते हैं जहां पैसा डूबने का डर न हो, टैक्स भी बचे और गारंटीड रिटर्न भी मिले? तो यह खबर आपके लिए है. पोस्ट ऑफिस की ‘नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC)’ स्कीम आज के समय में उन लोगों के लिए बेस्ट विकल्प बन चुकी है जो फिक्स्ड रिटर्न के साथ सेफ्टी को प्राथमिकता देते हैं.

सबसे खास बात – इस स्कीम में चाहे जितने मर्जी अकाउंट खोले जा सकते हैं, और कोई अधिकतम निवेश सीमा नहीं है. यानी निवेश की आज़ादी के साथ सरकार की गारंटी भी.

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Tax Saving Scheme
Tax Saving Scheme

NSC: सिर्फ बचत नहीं, भविष्य का सुरक्षा कवच (Tax Saving Scheme)

नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) एक 5 साल की निश्चित परिपक्वता वाली बचत योजना है, जिसे भारत सरकार समर्थित करती है. इस स्कीम में किया गया निवेश इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत टैक्स छूट के लिए भी पात्र होता है, यानी दोहरा लाभ – सुरक्षित रिटर्न और टैक्स बचत.

इस स्कीम की सबसे बड़ी खूबी है कि इसमें कितने भी अकाउंट खोले जा सकते हैं और हर अकाउंट पर अलग-अलग निवेश किया जा सकता है.

कौन-कौन खोल सकता है NSC खाता? (Tax Saving Scheme)

  • कोई भी भारतीय नागरिक इस योजना में निवेश कर सकता है.
  • एकल खाते के साथ-साथ, संयुक्त खाता (Joint Account) की भी अनुमति है.
  • नाबालिग के नाम से भी खाता खोला जा सकता है – उनके माता-पिता या अभिभावक द्वारा.
  • 10 वर्ष से ऊपर का बच्चा स्वयं भी खाता खोल सकता है.

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सिर्फ ₹1000 से शुरू करें, ऊपरी सीमा की कोई बंदिश नहीं (Tax Saving Scheme)

NSC स्कीम में आप सिर्फ ₹1000 की न्यूनतम राशि से निवेश शुरू कर सकते हैं. इसके बाद आप ₹100 के मल्टीपल में जितनी चाहे उतनी राशि निवेश कर सकते हैं. यानी आप अपने अनुसार धीरे-धीरे बढ़ाते हुए बड़ा फंड बना सकते हैं.

ब्याज दर और रिटर्न – जानिए कितना मिलेगा फायदा? (Tax Saving Scheme)

वर्तमान में NSC पर सालाना 7.7% की ब्याज दर मिल रही है. यह ब्याज स्कीम की पूरी अवधि (5 साल) तक कंपाउंड होता है और मैच्योरिटी पर एकमुश्त भुगतान के रूप में मिलता है. क्योंकि यह स्कीम सरकार द्वारा समर्थित है, इसमें डिफॉल्ट या जोखिम का कोई सवाल ही नहीं उठता.

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जल्दी अकाउंट बंद करना – सिर्फ खास मामलों में (Tax Saving Scheme)

हालांकि NSC में पैसा 5 साल से पहले नहीं निकाला जा सकता, लेकिन कुछ खास परिस्थितियों में खाता बंद करने की अनुमति है:

  • खाताधारक की मृत्यु होने पर
  • अदालत का आदेश मिलने पर
  • राजपत्रित अधिकारी को गिरवी रखने की स्थिति में
  • संयुक्त खाते के किसी सदस्य की मृत्यु पर

अकाउंट ट्रांसफर की सुविधा भी मौजूद (Tax Saving Scheme)

यदि किसी कारणवश खाताधारक का निधन हो जाता है, तो NSC खाता नॉमिनी, कानूनी उत्तराधिकारी या संयुक्त धारक को ट्रांसफर किया जा सकता है. इसके अलावा, अदालत या अधिकृत प्राधिकरण के आदेश पर भी खाता एक व्यक्ति से दूसरे में ट्रांसफर हो सकता है.

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