रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने नगरीय प्रशासन विभाग के द्वारा संचालित स्कूलों को शिक्षा विभाग को हस्तांतरित करने संबंधी प्रकाशित अधिसूचना का पालन करने के निर्देश राज्य के निगम आयुक्त एवं नगर पालिका एवं नगर पंचायत के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को दिए हैं. विभाग के अवर सचिव एचआर दुबे की तरफ से जारी आदेश में नगरीय प्रशासन विकास विभाग के अंतर्गत संचालित शालाओं एवं शिक्षकों आदि का स्कूल शिक्षा विभाग में हस्तांतरण हेतु प्रकाशित अधिसूचना के पालन का निर्देश करने विषय का पत्र जारी किया गया है.

पत्र में कहा है कि छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम के नियम 2007 का छग राजपत्र में 24 अप्रैल 2019 को प्रकाशन किया गया है. राजपत्र में इस बात का उल्लेख है कि ऐसे नगरपालिक शालाओं, जिसका प्रबंधन 1 मई 2015 को या इसके पश्चात स्कूल शिक्षा विभाग को हस्तांतरित की गयी हो के प्रचार्य, व्याख्याता, उच्च श्रेणी शिक्षक-प्रधान पाठक को पदोन्नति जब तक की फिडर कैडर में अभ्यर्थी उपलब्ध होते हैं. तब तक पूर्ववत नगरपालिक निगम द्वारा किया जाता रहेगा, किंतु यदि फीडर कैडर में इन पदों के लिए अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हों तो ऐसे पद स्कूल शिक्षा विभाग को हस्तांतरित माने जायेंगे तथा ऐसे पदों की रिक्तियों की पूर्ति स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा की जायेगी.