Prajwal Revanna Rape Case: पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा के पोते और JDS के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को रेप केस में उम्रकैद की सजा हुई है। साथ ही उन्हें पीड़िता को 7 लाख देने का आदेश भी दिया गया है। कर्नाटक की MP-MLA कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई है। वहीं सजा सुनते ही प्रज्वल रेवन्ना रो पड़े। प्रज्वल पिछले 14 महीने से जेल में हैं और बीते दिन 1 अगस्त को उन्हें दोषी करार दिया गया था। दोषी करार दिए जाने के बाद भी प्रज्वल रेवन्ना कोर्ट में ही रो पड़े थे। प्रज्वल रेवन्ना के वकील ने कोर्ट में अधिकतम सजा दिए जाने के विरोध में दलील दी थी, जबकि स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने अधिकतम 10 साल की कठोर सजा सुनाए जाने की मांग की थी।

बता दें कि, कोर्ट ने प्रज्वल को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(K) और 376(2)(N) के तहत यह सजा दी है। कोर्ट ने दोषी पर ₹10 लाख का जुर्माना लगाया है और पीड़िता को ₹7 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह सजा आज से प्रभाव में आ गई है।

कोर्ट में क्या बोले प्रज्वल रेवन्ना?

अभियोजन और बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने रेप केस के दोषी प्रज्वल रेवन्ना से पूछा कि आपको क्या कहना है तो प्रज्वल रेवन्ना ने उदास मन से कहा कि मैंने सांसद रहते हुए बहुत अच्छा काम किया है। मैंने 6 महीने से अपने माता-पिता को नहीं देखा है। मैं एक मेधावी छात्र रहा हूं और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हूं। मैं राजनीति में बहुत जल्दी आ गया था और अच्छा काम करने लगा था, इसीलिए मुझे फंसाया गया है। मैं मीडिया पर आरोप नहीं लगाना चाहता हूं, यह सब पुलिस का काम है।

इन धाराओं में दर्ज हुआ था मामला

ये मामला हासन के गन्निकाडा गेस्ट हाउस में रेवन्ना परिवार की 48 वर्षीय महिला मेड के यौन शोषण से जुड़ा है। प्रज्वल ने इस कृत्य को अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड भी किया था। एसआईटी ने प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (2) (के) के तहत एक महिला पर प्रभुत्व रखने और उसके साथ बलात्कार करने के लिए और 376 (2) (एन) के तहत एक ही महिला के साथ बार-बार बलात्कार करने के लिए, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66 ई और अन्य अपराधों के तहत आरोप पत्र दायर किया था।

हासन और बेंगलुरु स्थित आवास में हुआ दुष्कर्म

अभियोजन पक्ष का कहना था कि पीड़िता के साथ 2021 में दो बार बलात्कार हुआ। एक बार रेवन्ना के हासन स्थित आवास पर और फिर बेंगलुरु स्थित आवास पर भी उसके साथ दुष्कर्म हुआ। आरोपपत्र में 113 गवाहों के नाम और मुकदमा 18 जुलाई को समाप्त हुआ था।

सबूत के रूप में पेश की गई साड़ी

प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ दर्ज बलात्कार के मामले में एक महत्वपूर्ण सबूत के रूप में साड़ी को कोर्ट में पेश किया गया. आरोप था कि पूर्व सांसद ने घरेलू सहायिका के साथ एक नहीं बल्कि दो बार बलात्कार किया. पीड़िता ने घटना का वीडियो भी रिकॉर्ड किया और उसके पास वह साड़ी भी मौजूद थी, जिसे उसने सबूत के तौर पर संभाल कर रखा था. जांच में उस साड़ी पर स्पर्म के निशान पाए गए, जिससे यह मामला और भी मजबूत हो गया. अदालत में इस साड़ी को निर्णायक सबूत के रूप में पेश किया गया.

प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) और आईटी एक्ट की कई धाराओं के तहत आरोप तय किए गए थे. कोर्ट ने अब सजा की अवधि (quantum of sentence) का ऐलान कर दिया है.

जांच टीम ने जुटाए 123 सबूत

प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ बलात्कार का मामला मैसूरु के केआर नगर की एक घरेलू सहायिका की शिकायत पर सीआईडी साइबर क्राइम थाने में दर्ज किया गया था. आरोप था कि पूर्व सांसद ने पीड़िता के साथ बलात्कार किया और उस कृत्य का वीडियो भी रिकॉर्ड किया. मामले की जांच सीआईडी के विशेष जांच दल (SIT) ने की, जिसने करीब 2,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की. जांच के दौरान टीम ने कुल 123 सबूत जुटाए.

सात महीनों में पूरा हो गया ट्रायल

इस जांच का नेतृत्व सीआईडी इंस्पेक्टर शोभा और उनकी टीम ने किया. इस मामले की सुनवाई 31 दिसंबर 2024 को शुरू हुई थी, जिसमें अदालत ने 23 गवाहों की गवाही दर्ज की. इसके अलावा कोर्ट ने वीडियो क्लिप्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट और घटनास्थल की निरीक्षण रिपोर्टों की भी समीक्षा की. ट्रायल मात्र सात महीनों में पूरा हो गया और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश संतोष गजानन भट्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

चार मामलों में मुख्य आरोपी है रेवन्ना

प्रज्वल रेवन्ना कई महिलाओं के यौन उत्पीड़न को दर्शाने वाले 2000 से अधिक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया सहित ऑनलाइन प्रसारित होने के बाद दर्ज किए गए चार मामलों में मुख्य आरोपी हैं। प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ पहली शिकायत अप्रैल 2023 में दर्ज की गई थी।

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