पटना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां हीराबेन पर बनाए गए कांग्रेस के AI वीडियो को लेकर पटना हाईकोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने आदेश दिया कि वीडियो तुरंत हटाया जाए। साथ ही राहुल गांधी, चुनाव आयोग, गूगल, मेटा, X और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को नोटिस जारी किया गया है। कोर्ट में याचिकाकर्ता की तरफ से वकील संतोष कुमार, संजय अग्रवाल और प्रवीण कुमार ने कहा कि सुनियोजित तरीके से प्रधानमंत्री और उनकी मां को निशाना बनाया जा रहा है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फर्जी और अपमानजनक सामग्री फैलाई जा रही है, जिसे तुरंत रोका जाना चाहिए।
कांग्रेस ने हटाया वीडियो
पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद बिहार कांग्रेस ने अपने X अकाउंट से वीडियो डिलीट कर दिया। गौरतलब है कि इससे पहले 14 सितंबर को दिल्ली में बीजेपी ने इस वीडियो को लेकर कांग्रेस के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी।
क्या था AI जनरेटेड वीडियो?
बिहार कांग्रेस ने 11 सितंबर को अपने एक्स हैंडल से 36 सेकेंड का AI जनरेटेड वीडियो शेयर किया था। इसमें एक बुजुर्ग महिला (पीएम की मां से मिलती-जुलती) और एक शख्स (पीएम से मिलते-जुलते) को दिखाया गया। वीडियो में महिला कहती है पहले तो तुमने मुझे नोटबंदी की लाइनों में खड़ा किया, मेरे पैर धोने की रील्स बनवाई और अब मेरे नाम पर बिहार में राजनीति कर रहे हो। राजनीति के नाम पर कितना गिरोगे?
राजनीति का स्तर गिराया
बीजेपी ने इस वीडियो को प्रधानमंत्री और उनकी मां के खिलाफ अपमानजनक बताते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि कांग्रेस ने राजनीतिक बहस का स्तर गिराकर सारी हदें पार कर दी हैं।
बीजेपी ने भी किया था AI वीडियो जारी
कांग्रेस के वीडियो से 12 घंटे पहले बिहार बीजेपी ने भी अपने एक्स हैंडल पर एक AI वीडियो पोस्ट किया था। इसमें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को मीडिया से बातचीत करते हुए दिखाया गया। वीडियो में सीएम फेस और पीएम पद को लेकर दोनों के बीच बहस कराई गई थी।
कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से मांगा जवाब
पटना हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने कहा कि राजनीतिक दलों को सोशल मीडिया के दुरुपयोग से बचना होगा और जनता को गुमराह करने वाली सामग्री के प्रसार पर तुरंत रोक लगनी चाहिए।
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