Rajasthan High Court Order on Highway Encroachments: जयपुर. प्रदेश में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर हाई कोर्ट ने सख्ती बरतते हुए नेशनल व स्टेट हाईवे सहित सर्विस लाइन से सभी अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है. अदालत ने कहा कि जहां हाईवे पर सर्विस या स्लिप लेन नहीं है, वहां इन्हें बनाया जाए ताकि वाहन सीधे हाइवे पर न आएं बल्कि स्लिप या सर्विस लेन से प्रवेश करें.

साथ ही हाईवे पर सीधे खुलने वाली दुकानों को बंद करने और उनके गेट हाइवे की बजाय दूसरी ओर करने के निर्देश दिए. अदालत ने हाईवे के अवैध कट भी बंद करने को कहा. एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा व जस्टिस जी.एस. संधू की खंडपीठ ने यह अंतरिम आदेश गुरुवार को अधिवक्ता राजेन्द्र शर्मा की पत्र याचिका पर दिया. अदालत ने कहा कि नेशनल व स्टेट हाईवे पर जल्द पेट्रोलिंग सिस्टम लागू किया जाए.

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Rajasthan High Court Order on Highway Encroachments

Rajasthan High Court Order on Highway Encroachments

कोर्ट ने कहा कि हाईवे पर सीधे खुलने वाली दुकानों के सामने वाहनों की पार्किंग से यातायात बाधित होता है. यही स्थिति सर्विस लेन की भी है, जहां दोपहिया व अन्य वाहन खड़े रहते हैं.

सुनवाई के दौरान एएसजी भरत व्यास ने वीसी के जरिए कहा कि 2010 के रूल्स को क्रियान्वित करवाया जाएगा. वहीं एजी राजेन्द्र प्रसाद ने बताया कि राज्य सरकार सड़क हादसों को रोकने के प्रयास कर रही है और सीएम स्तर पर तत्काल कार्रवाई की गई है.

Rajasthan High Court Order on Highway Encroachments. अदालत ने केन्द्र व राज्य सरकार के पक्ष जानने के बाद मुख्यमंत्री के प्रयासों की सराहना की. अदालत ने कहा कि एजी जब जोधपुर जाते हैं तो देखते होंगे कि हाईवे की स्थिति कितनी खराब है.

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