विक्रम मिश्र, लखनऊ. हापुड़ पुलिस ने रविवार देर रात को मुठभेड़ में 50 हजार रुपये के इनामी गौ-तस्कर हसीन को मार गिराया. उसके अन्य साथी मौके का फायदा उठाते हुए भाग निकले. हसीन संभल जिले के असमोली थाना क्षेत्र स्थित मैनौटा गांव का रहने वाला था और उसके खिलाफ अलग-अलग जिलों में कुल दो दर्जन से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. वह काफी दिनों से पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था. पुलिस को मौके से एक अवैध पिस्टल, कारतूस और एक कार बरामद हुई है. गौर करें तो बीते 39 दिनों में सूबे एक दर्जन मुठभेड़ हुई है, जिसमें कई कुख्यात बदमाश ढेर हो चुकें हैं.
बताते चलें कि हापुड़ जिले की पुलिस और कुख्यात बदमाशों का रविवार देर रात आमना-सामना हो गया और देखते देखते ही पुलिस और बदमाशों के बीच गोलियों की बौछार शुरू हो गई. पुलिस अपना बचाव करते हुए बदमाशों से मुकाबला किया तो पचास हजार रुपये का इनामी बदमाश हसीन ढेर हो गया. पुलिस की बंदूकें गरजी तो हसीन के अन्य साथी मौके से भाग निकले.
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पूरे मामले पर एक नजर
बताया जा रहा है कि हापुड़ जिले के कपूर पुर थाना क्षेत्र में रविवार देर रात कुछ बदमाशों को होने की खबर पुलिस को लगी कि एक वाहन में प्रतिबंधित पशुओं को लादकर वध करने के लिए ले जा रहे हैं. इस सूचना पर इंस्पेक्टर विनोद कुमार पांडेय टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घेरेबंदी कर उन्हें रोकने का प्रयास किया. बताया जा रहा है कि पुलिस टीम को देखते ही बदमाशों ने फायरिंग झोंकनी शुरू कर दी. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक गोली हसीन के शरीर में जा धंसी और वह वहीं लड़खड़ाकर गिर पड़ा. हसीन को गिरते देख उसके अन्य साथी मौके से भाग निकले. पुलिस ने घायल बदमाश को जिला अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. पुलिस को मौके से अवैध पिस्टल, कारतूस, एक कार बरामद हुई है.
गोकशी, हत्या की कोशिश, गैंगस्टर एक्ट के मामलों में आरोपी
बताया जा रहा है कि पुलिस मुठभेड़ में ढेर हुआ हसीन संभल जिले के असमोली थाना क्षेत्र स्थित मैनौटा गांव का रहने वाला था. पुलिस के मुताबिक मारे गए कुख्यात बदमाश हसीन के खिलाफ हापुड़, संभल, मुजफ्फरनगर, अमरोहा और गौतमबुद्ध नगर सहित अन्य जिलों में दो दर्शन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं. इनमें गोकशी, हत्या की कोशिश और गैंगस्टर एक्ट जैसे संगीन मामले शामिल हैं. एसपी ज्ञान जय सिंह के मुताबिक पुलिस मुठभेड़ में ढेर हुआ हसीन के खिलाफ कपूर पुर थाने गौ-वध निवारण अधिनियम के तहत मामले में फरार चल रहा था और इसकी गिरफ्तारी के लिए उच्चाधिकारियों ने पचास हजार रुपये का इनाम घोषित कर रखा था.
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