जालंधर. पंजाब राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने जालंधर देहात के DSP फिल्लौर सर्वण सिंह बल के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। आयोग ने DSP बल पर POCSO एक्ट 2012 की धारा 21 और भारतीय दंड संहिता की धारा 199 के तहत FIR दर्ज करने के सख्त निर्देश दिए हैं।

यह कार्रवाई पूर्व SHO इंस्पेक्टर भूषण कुमार के खिलाफ नाबालिग बच्ची से अश्लील हरकतें और एक महिला से वीडियो कॉल पर अश्लील बातचीत के मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में की गई है।
पूर्व SHO भूषण कुमार पर पहले से ही POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज है।

आरोप है कि उन्होंने नाबालिग बच्ची के साथ अश्लील व्यवहार किया और एक महिला से वीडियो कॉल पर अभद्र बातें की। जांच में पाया गया कि DSP सर्वण सिंह बल ने इस मामले में कार्रवाई में ढिलाई बरतते हुए भूषण कुमार को बचाने की कोशिश की। आयोग ने POCSO एक्ट में धारा 21 को बढ़ाने के बाद DSP पर भी FIR दर्ज करने का आदेश दिया है।


आयोग का सख्त रुख: “किसी पुलिस अधिकारी को कानून से ऊपर नहीं माना जाएगा”

पंजाब राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने चेतावनी दी है कि नाबालिगों से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आयोग ने कहा, “कानून सबके लिए बराबर है। कोई पुलिस अधिकारी कानून से ऊपर नहीं है।” सूत्रों के अनुसार, आयोग के हस्तक्षेप के बाद अगले 2-3 दिनों में DSP देहात पर कार्रवाई होने की संभावना हैं।