जालंधर। दिल्ली कार बम धमाकों के बाद पंजाब के जालंधर में सुरक्षा व्यवस्था को अभेद्य बनाने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अमनिंदर कौर ने नए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं, जिनमें होटल, शादियां, समारोहों में हथियार ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है।
साथ ही फौज, पुलिस, CRPF या BSF की वर्दी पहनना और जैतूनी हरे रंग के वाहन चलाना भी आम नागरिकों के लिए पूरी तरह वर्जित कर दिया गया है।

ये हैं नए सख्त नियम (8 जनवरी 2026 तक लागू)
- हथियारों पर पूर्ण प्रतिबंध:
होटल, गेस्ट हाउस, मैरिज पैलेस या किसी सार्वजनिक समारोह में हथियार लेकर प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित।
हथियारों की आवाजाही पर भी सख्त रोक।
बिना पहचान के होटल/गेस्ट हाउस में ठहरना या बिना सूचना के किराएदार रखना गैरकानूनी। - वर्दी और सैन्य रंग के वाहनों पर पाबंदी:
कोई भी नागरिक पुलिस, फौज, CRPF, BSF की वर्दी नहीं पहन सकता।
जैतूनी हरा (आर्मी कलर) में रंगे वाहनों का उपयोग प्रतिबंधित।
आदेश भारतीय सिविल डिफेंस कोड 2023 की धारा 163 के तहत जारी, दो महीने तक लागू। - होटल और मैरिज पैलेस के लिए अनिवार्य नियम:
सभी होटलों और मैरिज पैलेस में CCTV कैमरे अनिवार्य।
हर मेहमान की फोटो पहचान और मोबाइल नंबर रिकॉर्ड करना जरूरी।
विदेशी नागरिक ठहरने पर तुरंत संबंधित पुलिस थाने को सूचित करना अनिवार्य। - अन्य प्रतिबंध:
बुलेट मोटरसाइकिल पर संशोधित साइलेंसर का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित।
पटाखे चलाना भी वर्जित।
- Bhopal Road Accident: अवैध खदान में कार गिरने से 1 की मौत, टायर के ट्यूब डालकर 2 लोगों को निकाला बाहर
- पटना में JDU के पूर्व विधायक के घर चोरी, CM नीतीश की मीटिंग में थे नेताजी, पीछे से साफ हो गए कैश और गहने, बेटे की मार्कशीट तक ले गए चोर
- Rajasthan News: पद नहीं, जनता का प्यार ही मेरी असली ताकत: वसुंधरा राजे
- CG Murder News : पत्नी के कैरेक्टर पर करता था शक, धारदार हथियार से उतारा मौत के घाट, आरोपी पति गिरफ्तार
- Rajasthan News: राजस्थान विधानसभा में डिस्टर्ब एरिया प्रोटेक्शन बिल ध्वनि मत से पारित; कांग्रेस ने दी चेतावनी कहा- सत्ता में आते ही…
