शब्बीर अहमद, भोपाल। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बैंक धोखाधड़ी के एक बड़े मामले में कड़ा एक्शन लिया है। ED की भोपाल जोनल यूनिट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) से 1266 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी करने के आरोपी श्रीकांत भासी की दुबई स्थित अचल संपत्ति कुर्क कर ली है। इस संपत्ति की अनुमानित कीमत करीब 51 करोड़ रुपये है। 

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ED के अनुसार, श्रीकांत भासी कंपनी एडवांटेज ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड (AOPL) के निदेशक हैं। इस कंपनी पर आरोप है कि उसने SBI के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम से भारी मात्रा में लोन लिया और बाद में उसका दुरुपयोग किया। लोन की राशि को विदेश भेजकर मनी लॉन्ड्रिंग की गई। ED ने PMLA (Prevention of Money Laundering Act) की धारा 5 के तहत प्रॉपर्टी अटैचमेंट का यह आदेश जारी किया है। कुर्क की गई संपत्ति दुबई में स्थित फ्लैट्स और कमर्शियल स्पेस हैं। ED ने इस कार्रवाई की जानकारी अदालत को भी दे दी है।

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इससे पहले भी श्रीकांत भासी पर CBI और ED की अलग-अलग जांच चल रही है। ED का कहना है कि जांच में और भी संपत्तियां सामने आ सकती हैं। 

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