Budget 2026 Income Tax Slab: सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है. नए और पुराने दोनों टैक्स सिस्टम की दरें पहले जैसी ही रखी गई हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को बजट पेश किया, लेकिन इनकम टैक्स रेट्स में कोई बदलाव नहीं किया गया.

बजट में वित्त मंत्री ने डायरेक्ट टैक्स से जुड़ी दो अहम घोषणाएं की हैं. रिवाइज्ड ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है. इसके अलावा कुछ मामलों में TCS और TDS की दरें घटाई गई हैं. वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए इनकम टैक्स स्लैब इस प्रकार हैं.

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Budget 2026 Income Tax Slab
Budget 2026 Income Tax Slab

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वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नया टैक्स सिस्टम

इनकम स्लैब (रुपये में) टैक्स दर

  • 0 से 4,00,000 – शून्य
  • 4,00,001 से 8,00,000 – 5 प्रतिशत
  • 8,00,001 से 12,00,000 – 10 प्रतिशत
  • 12,00,001 से 16,00,000 – 15 प्रतिशत
  • 16,00,001 से 20,00,000 – 20 प्रतिशत
  • 20,00,001 से 24,00,000 – 25 प्रतिशत
  • 24,00,000 से ऊपर – 30 प्रतिशत

4 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. 12 लाख रुपये तक की इनकम पर सेक्शन 87A के तहत पूरी टैक्स छूट मिलेगी.

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वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पुराना टैक्स सिस्टम

पुराने टैक्स सिस्टम में सेक्शन 80C, 80D और होम लोन ब्याज जैसे डिडक्शन की सुविधा मिलती है. सीनियर सिटिजन्स के लिए टैक्स छूट की सीमा भी ज्यादा है. इसी वजह से कई टैक्सपेयर्स अभी भी पुराने सिस्टम को पसंद करते हैं.

पुराने टैक्स सिस्टम के तहत टैक्स स्लैब इस प्रकार हैं.

इनकम स्लैब (रुपये में) – टैक्स दर

  • 2,50,000 तक – कोई टैक्स नहीं
  • 2,50,001 से 5,00,000 – 5 प्रतिशत
  • 5,00,001 से 10,00,000 – 20 प्रतिशत
  • 10,00,000 से ज्यादा – 30 प्रतिशत

बजट 2026 से पहले यह चर्चा थी कि सरकार पुराने टैक्स सिस्टम को धीरे-धीरे खत्म कर सकती है. फिलहाल इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. माना जा रहा है कि अगर बदलाव होंगे तो उन्हें चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा.

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