दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में जेल में बंद सलीम मलिक उर्फ मुन्ना और अतहर खान के लिए राहत की उम्मीद जगी है। निचली अदालत से उनके पक्ष में कोई राहत नहीं मिलने के बाद मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इस नोटिस के साथ ही अदालत ने पुलिस से मामले में पूरा ब्यौरा और जांच का विवरण पेश करने को कहा है। सलीम मलिक और अतहर खान पर आरोप है कि उन्होंने 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश रची थी। दोनों आरोपी अभी जेल में हैं और उनके पक्ष ने उच्च न्यायालय में याचिका लगाकर न्याय की गुहार लगाई थी।
हाईकोर्ट ने पुलिस से पूछा-जमानत क्यों न दें?
निचली अदालत से झटका मिलने के बाद मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा, जहां जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस मधु जैन की बेंच ने सुनवाई की। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि वह दो हफ्ते के भीतर अपना हलफनामा दाखिल करे। मामले की अगली सुनवाई 3 मार्च को होगी।
वकीलों की दलील: ‘दूसरों को बेल मिली, तो हमें क्यों नहीं?’
सुनवाई के दौरान सलीम मलिक के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का हवाला दिया। उन्होंने तर्क दिया कि इसी मामले में आरोपी सलीम खान और शादाब खान को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है, ऐसे में समानता के आधार पर उनके मुवक्किलों को भी राहत मिलनी चाहिए।
निचली अदालत ने क्यों खारिज की थी अर्जी?
हालांकि इससे पहले 29 जनवरी को कड़कड़डूमा कोर्ट ने इनकी जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं। एडिशनल सेशन जज समीर बाजपेई ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था, “जब कोर्ट पहले ही मान चुकी है कि आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है, तो अब जमानत देना अपने ही पुराने आदेश की समीक्षा करने जैसा होगा।” कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि UAPA की धाराओं के तहत इन याचिकाओं में कोई दम नहीं है।
ताहिर हुसैन और उमर खालिद का क्या हुआ?
इसी मामले में पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत याचिका भी खारिज कर दी गई थी। कोर्ट का कहना था कि आरोपों में सच्चाई नजर आती है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाएं भी खारिज की थीं, जबकि 5 अन्य आरोपियों को राहत मिली थी।
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