Supreme court Hearing On Corruption in Judiciary Chapter: एनसीईआरटी (NCERT) की 8वीं क्लास की विवादित चैप्टर ‘करप्शन इन ज्यूडीशियरी’ लिखने वाले प्रोफेसर मिशेल डेनिनो बैन होंगे। NCERT के सोशल साइंस करिकुलम के चेयरपर्सन प्रोफेसर मिशेल डेनिनो के साथ उनकी टीम के दो सदस्य दिवाकर और आलोक प्रसन्न कुमार भी बैन होंगे। ‘करप्शन इन ज्यूडीशियरी’ चैप्टर लिखने के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को तीनों पर बैन लगाने का आदेश दिया है।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी CJI सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने प्रो. मिशेल डेनिनो और उनकी टीम को इस चैप्टर की तैयारी और उसे करिकुलम में शामिल करने की प्रक्रिया से अलग किए जाने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्हें ऐसे किसी भी पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन में सेवा देने से भी रोकने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने केंद्र सरकार, सभी राज्य सरकारों और पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन्स को निर्देश दिया है कि NCERT के सोशल साइंस करिकुलम के चेयरपर्सन प्रोफेसर मिशेल डेनिनो को पाठ्यक्रम से अलग करें। साथ ही, उनके दो अन्य सहयोगी सदस्यों दिवाकर और आलोक प्रसन्न कुमार को भी किसी भी तरह से पाठ्यक्रम तैयार करने की प्रक्रिया में शामिल न किया जाए। इसके अलावा, तीनों को नेक्स्ट जनरेशन टेक्स्टबुक्स को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया से भी अलग किया जाए। प्रोफेसर मिशेल डेनिनो ने अपने 2 सहयोगियों- दिवाकर और आलोक प्रसन्न कुमार के साथ मिलकर कक्षा 8 की NCERT सोशल साइंस की किताब के पार्ट-2 में सब-चैप्टर ‘करप्शन इन ज्यूडिशियरी’ तैयार किया था।
जानबूझकर ज्यूडिशियरी की नेगेटिव छवि बनाने की कोशिश
सुनवाई के दौरान देश के शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पहली नजर में ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है कि प्रोफेसर मिशेल डेनिनो, दिवाकर और आलोक प्रसन्न कुमार को भारतीय न्यायपालिका के बारे में जानकारी नहीं है। यह भी माना जा सकता है कि उन्होंने जानबूझकर तथ्यों को इस तरह पेश किया, जिससे कक्षा 8 के छात्रों के सामने न्यायपालिका की नकारात्मक छवि बने।कोर्ट ने कहा कि कक्षा 8 के छात्र कम उम्र के होते हैं और उन पर ऐसी बातों का असर पड़ सकता है। इसलिए यह समझ से बाहर है कि ऐसे लोगों को करिकुलम बनाने या नेक्स्ट जनरेशन की किताबें तैयार करने में उन्हें क्यूं शामिल किया जाए।
NCERT ने बिना शर्त कोर्ट से माफी मांगी
इससे पहले मंगलवार, 10 मार्च को NCERT ने किताब के ‘करप्शन इन ज्यूडीशियरी’ चैप्टर को लेकर बिना शर्त माफी मांगी थी। इस चैप्टर को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद किताब की बिक्री पर रोक लगा दी गई थी। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। CJI सूर्यकांत ने कहा था कि न्यायपालिका को बदनाम करने की इजाजत नहीं दे सकते।
सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद किताब की बिक्री पर रोक
25 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद ‘करप्शन इन ज्यूडीशियरी’ चैप्टर वाली NCERT किताब की बिक्री पर रोक लगा दी गई थी। NCERT के सूत्रों ने इसकी पुष्टि की थी। सूत्रों के अनुसार, NCERT ने चैप्टर का सुझाव देने वाले एक्सपर्ट्स और इसे मंजूरी देने वाले अधिकारियों की इंटरनल मीटिंग बुलाई। किताब को वेबसाइट से भी हटा लिया गया है।
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