देहरादून. शासन के कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग द्वारा राज्य के विभिन्न विभागों में UPNL के माध्यम से कार्यरत आउटसोर्स कार्मिकों के संबंध में शासन ने सभी विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करते हुए एग्रीमेंट की स्पष्ट एवं पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.
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संयुक्त सचिव राजेन्द्र सिंह पतियाल द्वारा जारी पत्र में बताया गया है कि यह कदम माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड के निर्देशों के अनुपालन में उठाया गया है. न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेशों के अनुरूप यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि आउटसोर्स कार्मिकों और संबंधित विभागों के बीच स्पष्ट अनुबंध स्थापित हो, जिससे कार्य की शर्तें, पारिश्रमिक एवं दायित्वों में पारदर्शिता बनी रहे.
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शासनादेश के अनुसार, कार्मिकों का भुगतान सीधे संबंधित विभागों के माध्यम से किया जाएगा और विभाग और कार्मिक के मध्य अनुबंध की शर्तों का स्पष्ट निर्धारण किया जाएगा. इसके लिए एक मानक अनुबंध प्रारूप भी तैयार किया गया है, जिसे सभी विभागों को अपनाना होगा.
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