तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर जारी संवैधानिक विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी एम. रामासुब्रमणि ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें उन्होंने टीवीके प्रमुख विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं किया।

सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर एक पूर्व आईपीएस अधिकारी ने शनिवार को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर द्वारा टीवीके प्रमुख थलपति विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं करने के कदम को चुनौती दी है।

याचिका में कहा गया है कि टीवीके राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, इसके बावजूद राज्यपाल ने विजय को सरकार गठन का मौका नहीं दिया। याचिकाकर्ता का तर्क है कि राज्यपाल का यह कदम विधानसभा के बाहर बहुमत साबित करने की स्थिति पैदा करता है, जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। एम. रामासुब्रमणि ने अदालत से मांग की है कि राज्यपाल के फैसले को असंवैधानिक घोषित किया जाए और सबसे बड़ी पार्टी के नेता विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने का निर्देश दिया जाए।

यह याचिका भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के सेवानिवृत्त अधिकारी एम. रामसुब्रमणि द्वारा दायर की गई है। रामसुब्रमणि ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक के रूप में कार्य किया था।

तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर जारी अनिश्चितता के बीच कांग्रेस के पांच विधायक शनिवार को हैदराबाद में डेरा डाले हुए हैं। विजय के नेतृत्व वाली तमिलगा वेत्री कषगम (TVK) को 234 सदस्यीय विधानसभा में 108 सीट मिली हैं, जो बहुमत के लिए जरूरी 118 सदस्यों की संख्या से कम है। पांच विधायकों वाली कांग्रेस ने विजय को समर्थन देने की घोषणा की है। विजय ने सरकार बनाने की कोशिशों के तहत भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI), मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (CPIM) और विदुथालाई चिरुथैगल कच्ची (VCK) से संपर्क किया था। तीनों दलों के सदन में दो-दो विधायक हैं।

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद से अबतक तीन बार थलपति विजय ने राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया। इसके बावजूद राज्यपाल ने उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं किए। इस बीच, पूर्व आईपीएस अधिकारी ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

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