बिलासपुर। समाज कल्याण घोटाला मामले में गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने पूर्व आईएएस बीएल अग्रवाल और वित्त अफसर सतीश पाण्डेय के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश के खिलाफ रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया है. मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ हमने एफआईआर करने का आदेश नहीं दिया हैं. मामले की सुनवाई जस्टिस प्रशांत मिश्रा और जस्टिस पीपी साहू की बैंच में हुई.

हाईकोर्ट के आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता अपने खिलाफ एफआईआर का आदेश होने की आशंका के चलते आए है, जबकि पहले के आदेश में ऐसा कुछ नहीं है. मुख्य सचिव ने खुद अपने शपथ पत्र संस्थान में अनियमितताओं को स्वीकारा है. ऐसे में सीबीआई को प्रकरण दर्ज कर जांच के आदेश दिए गए हैं. यह भी कहा है कि सीबीआई को आदेश दिया गया है कि किसी डायरेक्शन की जरूरत होगी तो हमारे समक्ष आ सकती है.

हाईकोर्ट ने आगे कहा है कि हमारे समक्ष यह बात आई भी नहीं है कि गड़बड़ी में किसकी क्या भूमिका रही है. कोर्ट ने प्रकरण में आर्थिक गड़बड़ी की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई को आदेश दिए हैं. ऐसा करने का कोर्ट को संवैधानिक अधिकार प्राप्त है.