रायपुर- हाईकोर्ट की रोक के बावजूद चिल्पी-रेंगाखार सड़क चौड़ीकरण का निर्माण जारी रखने के मामले में कोर्ट में अवमानना याचिका लगाई गई है.
रायपुर निवासी नितिन सिंघवी ने याचिका प्रस्तुत करते हुए कोर्ट को बताया है कि स्टे के बावजूद चिल्पी से रेंगाखार होकर सालेवारा जाने वाली सड़क पर चौड़ीकरण का निर्माण कार्य जारी है. साठ किलोमीटर लंबी सिंगल लेन सड़क का चौड़ीकरण छत्तीसगढ़ रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन द्वारा रु 137 करोड़ की लागत से किया जा रहा है. इसके लिए कार्यादेश 3 जून 2017 को Gannon Dunkerly & Co नई दिल्ली को जारी किया गया है. वन क्षेत्र में कुल लगभग 3500 तथा राजस्व क्षेत्र के लगभग 500 पेड़ काटना प्रस्तावित किया गया है.
याचिका की सुनवाई के बाद कोर्ट ने सड़क चौड़ीकरण पर स्टे दिया था, लेकिन स्टे के दौरान सैकड़ों पेड़ों को काट दिया गया है और सड़क चौड़ीकरण का काम जारी रहा. सड़क चौड़ीकरण को लेकर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण तथा वाइल्डलाइफ इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया ने भी आपत्ति की थी. नितिन सिंघवी की इस याचिका पर कोर्ट ने स्टे दिया था.
अवमानना याचिका पर आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने शासन से सात दिनों में जवाब मांगा है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अगली सुनवाई तक स्टे जारी रहेगा. कोर्ट इस मामले की सुनवाई एक हफ्ते बाद करेगा.