नई दिल्ली। 
सरकार की गुड्स और सर्विस टैक्स (जीएसटी) 1 जुलाई से लागू करने की तैयारी है। इसके लिए सरकार ने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन 30 अप्रैल 2017 तय कर दी है। ऐसे में अब कारोबारियों और ट्रेडर्स के पास जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 1 हफ्ते का समय बचा है। अगर आपने 30 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आपको इन्पुट क्रेडिट और वैट रिफंड लेना मुश्किल हो जाएगा।

30 अप्रैल है डेडलाइन

 

जीएसटी लागू होने के बाद मौजूदा कानून में सेल्स टैक्स, एक्साइज टैक्स, एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट जैसे टैक्स खत्म हो जाएंगे। ऐसे में आपको बिजनेस करने के लिए 30 अप्रैल तक जीएसटी के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है।

यहां कराना होगा रजिस्ट्रेशन

– ट्रेडर्स और कारोबारियों को www.gst.gov.in पर जाकर अपने आप को एनरोल कराना होगा। 

– ट्रेडर्स और कारोबारियों को अपना यूजर नाम (प्रॉविजनल आईडी) और पासवर्ड भरना होगा। प्रॉविजनल आईडी और पासवर्ड आपको स्टेट वैट, सेंट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्स अथॉरिटी से मिलेगा।

– मौजूदा टैक्सपेयर्स उन्हें मिले प्रॉविजनल जीएसटीएन (गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन) नंबर से एनरोल करा सकते हैं। जीएसटीएन नंबर को प्रॉविजनल आईडी भी कहते हैं।

– आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी फीड करना होगा।

– आपके फोन नंबर पर ओटीपी आएगा उसे आपको फीड करना होगा।

– आपको अपनी जानकारी और स्कैन्ड फोटो अपलोड करनी होगी।