लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने सोमवार को पंचायत चुनाव के लिए गाइडलाइन जारी की है. राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं. कोविड-19 महामारी के संबंध में पंचायत चुनाव कराने के लिए निर्देशित किया गया है. पूरी गाइडलाइन का पालन करते हुए कोरोना संक्रमित भी पंचायत चुनाव लड़ सकेंगे. साथ ही अपने मताधिकार का भी प्रयोग करेंगे.

निर्वाचन आयोग ने निर्देश में कहा है कि प्रत्याशी बिना मास्क लगाए पर्चा नहीं भर पाएंगे. राज्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिला मजिस्ट्रेट और जिला निर्वाचन अधिकारियों को इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं. जिसके तहत मतदान से पूर्व मतदान केंद्रों को सैनिटाइज कराना, सभी मतदान कर्मियों को मास्क पहनना और सभी के मोबाइल में आरोग्य सेतु एप डाउडलोड अनिवार्य कर दिया गया है.

प्रत्याशी बिना मास्क रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में नहीं जा सकेंगे. कक्ष में प्रवेश से पहले साबुन और सेनेटाइजर से हाथ धुलेंगे. इसके बाद ही एंट्री दी जाएगी. वहीं चुनाव प्रचार के दौरान पांच से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे. प्रचार के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी सख्त जरूरी है. स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी कोविड नियमों का पालन करवाएंगे.

मतदान केंद्र को उपयोग में लिए जाने से पूर्व सेनेटाइज करवाया जाएगा. मतदान दलों के कर्मियों के प्रस्थान के समय उनका थर्मल स्कैनर से जांच की जाएगी. पान, गुटखा, तंबाकू आदि मादक पदार्थ का सेवन पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा.

मतदान के दिन मतदान केन्द्र पर पोलिंग पार्टी के सदस्यों, पोलिंग एजेंट के बैठने की व्यवस्था सामाजिक दूरी को ध्यान में रख्ते हुए करने के लिए कहा गया है. मतदान केंद्र पर प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा, केवल मतदाता की पहचान पर संदेह होने पर ही मास्क हटाना होगा.

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