बिलासपुर. प्रदेश भर में लगातार हो रही शिक्षाकर्मियों की बर्खास्तगी का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है. जहां शिक्षाकर्मियों ने सरकार के बर्खास्तगी के आदेश को चुनौती दी है.
हाईकोर्ट में रायपुर आरंग के शिक्षाकर्मी हरीश दीवान की ओर से याचिका लगाई गई है जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि शिक्षाकर्मियों को बर्खास्त करने का अधिकार जिला पंचायत और जनपद पंचायत की समान्य सभा को है. लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से नियम विरुद्ध बर्खास्तगी की कार्रवाई की जा रही है.
गौरतलब है कि प्रदेश भर के हजारो शिक्षाकर्मी 20 नवम्बर से अनिश्चित कालीन हड़ताल पर है. वे अपनी नौ सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे है. उनके हड़ताल पर चले जाने के बाद से प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है. जिसके बाद सरकार ने सख्ती दिखते हुए प्रोबेशनरी शिक्षाकर्मियों को तीन दिन का अल्टीमेटम दिया था.
लेकिन उसके बाद भी शिक्षाकर्मी जब काम पर नहीं लौटे तो अब सरकार की ओर से इन शिक्षाकर्मियों की बर्खास्तगी की कार्रवाई शुरू कर दी है. रायपुर में ही शनिवार को 5 शिक्षाकर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया था. जिसके बाद अब इन शिक्षाकर्मियों ने न्यायालय की शरण ली है.