महासमुंद। जिले में टोटल लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है. 14 अप्रैल से 22 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया जाएगा. 14 अप्रैल की सुबह 6 बजे से 22 अप्रैल की रात 12 बजे तक टोटल लॉकडाउन रहेगा. लॉकडाउन की अवधि में जिले की सीमाएं सील रहेंगी. केवल मेडिकल के दुकानों को अपने समय पर खोलने की अनुमति दी गई है.

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पशु चारा की दुकानों को खोलने की अनुमति

महासमुंद में इसके इलावा पेट्रोल पंप संचालक केवल शासकीय वाहन, बैंक, ई-पास धारी को पेट्रोल-डीजल देंगे. सुबह 6 बजे से 8 बजे तक डेयरी की दुकानें खुले रहेंगे. पशु चारा की दुकानों को भी सुबह 6 से 8 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है. धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल सभी बंद रहेंगे.

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निजी बैंक भी इस अवधि में बंद रहेंगे

साथ ही महासमुंद में सभी शासकीय एवं निजी बैंक भी इस अवधि में बंद रहेंगे. एटीएम और अस्पतालों की सेवा जारी रहेगी. जिले के सभी देशी और विदेशी मदिरा की दुकानें भी इस अवधि में बंद रहेंगे. लॉकडाउन की अवधि में जिले की सीमाएं सील रहेंगी. कलेक्टर डोमन सिंह ने आदेश जारी किया है.

देखें आदेश की कॉपी- 

 

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