झारखंडः वर्षों बाद लालू प्रसाद यादव के लिए बड़ी और अच्छी खबर है. खबर ये है कि चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद को जमानत मिल गई है.
झारखंड हाई कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को जमानत प्रदान की है. अदालत ने दुमका कोषागर मामले में आधी सजा पूरी करने के आधार पर लालू प्रसाद यादव को शनिवार को जमानत दी. लालू को जेल से बाहर आने के लिए ₹100000 के निजी मुचलके का बांड निचली अदालत में भरना होगा. हालांकि कोर्ट की बिना अनुमति के वे देश से बाहर नहीं जा पाएंगे और ना ही किसी भी सूरत में अपना पता और मोबाइल नंबर बदलेंगे. हाई कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को जमानत देने के दौरान इन शर्तों को लगाया है.
लालू यादव के अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने मीडिया से बातचीत में बताया है कि लालू प्रसाद ने आधी सजा पूरी करने का हवाला देते हुए हाई कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई थी. जिसे उच्चन न्यासयालय ने मंजूर कर लिया. पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआइ (CBI) की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई थी. सीबीआई ने अपने जवाब में कहा है कि लालू यादव को सीबीआई कोर्ट ने अलग-अलग धाराओं में सात-सात की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने कहा है कि दोनों सजाएं अलग-अलग चलेंगी. ऐसे में लालू यादव को कुल 14 साल की सजा मिली है.
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