लखनऊ. उत्तर प्रदेश में किराएदार और मकान मालिक के बीच होने वाले रोज के झगड़ों से अब छुटकारा मिलेगा. अब मकान मालिक और किराएदार दोनों किराया प्राधिकारी के यहां उत्तरदायी होगें. राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किराएदारी विनियमन (द्वितीय) अध्यादेश-2021 की अधिसूचना को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही यह प्रभावी हो गया है.
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इस अध्यादेश के लागू होने के बाद मकान मालिक बिना अनुबंध के कोई भी किराएदार नहीं रख सकेगा. किराएदार रखने की सूचना या किराएदारी अनुबंध की सूचना मकान मालिक को दो माह के अंदर किराया प्राधिकारी को देना अनिवार्य हो गया है. मकान मालिक और किराएदार को लिखित करारनामा करते हुए इसकी जानकारी तीन माह के अंदर किराया प्राधिकारी को देना जरूरी हो गया है.
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आवास विभाग इसके लिए डिजिटल प्लेटफार्म भी तैयार कराएगा, जिससे लोगों को इसकी ऑनलाइन सुविधा मिल सके. वो इस प्लेटफार्म पर अपना डाटा फीड कर सकते हैं. अब किराएदार और घर मालिक को रोज की कीचकीच से निजात मिलेगी.
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