प्रयागराज. उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण और मौत की आकंड़ो में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है. कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को यूपी की योगी सरकार को बड़ा निर्देश दिया है. कोर्ट ने यूपी सरकार को 26 अप्रैल तक प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर और गोरखपुर पांच शहरों में सभी प्रतिष्ठानों को बंद करने का निर्देश दिया है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा कि किसी भी सभ्य समाज में अगर जन स्वास्थ्य प्रणाली चुनौतियों का सामना नहीं कर पाती और दवा के अभाव में लोग मरते हैं तो इसका मतलब है कि समुचित विकास नहीं हुआ है.
स्वास्थ्य और शिक्षा एक साथ चलते हैं. शासन के मामलों के शीर्ष में रहने वाले लोगों को वर्तमान अराजक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए दोषी ठहराया जा सकता है. ऐसे समय जबकि लोकतंत्र मौजूद है. जिसका अर्थ है लोगों की सरकार, लोगों द्वारा और लोगों के लिए.
बता दें कि सोमवार को राज्य में 24 घंटे में कोरोना 28,287 नए केस मिले. 24 घंटे में कोरोना से 167 लोगों की मौत हुई है. यूपी में कोरोना के कुल 2,08,000 एक्टिव केस हो गए हैं. 24 घंटे में कुल 2,00,251 सैंपल्स की जांच की गई.
इसे भी पढ़ें – कोरोना का कहर : यूपी पंचायत चुनाव पर रोक लगाने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल
read more- Aggressiveness towards Hacking: Indian Organizations under Chinese Cyber Attack
स्पोर्ट्स की ये खबरें जरूर पढ़ें
- भारत-इंग्लैंड वनडे सीरीज, टीम इंडिया के ये दो धुरंधर चोटिल, मैच खेलने को लेकर आई ये बड़ी खबर
- हार्दिक पंड्या का खुलासा, जब अपने डेब्यू मैच में ही एक ओवर में दे दिए थे 21 रन, तब माही ने दिया था कुछ ऐसा रिएक्शन
मनोरंजन की ये खबरें जरूर पढ़ें
- शहनाज गिल ने ऑरेंज टॉप में शेयर किया Photos, फैंस बोले- ‘मार ही डालोगी क्या’
- ऋषभ पंत की गर्लफ्रेंड नहीं, उनकी Sister भी बहुत Sweet हैं… आपने देखी है उनकी तस्वीरें ?
- मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें