रायपुर. पुलिस कंट्रोल रूम के सभा कक्ष में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात बलराम हिरवानी और अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी संजय दीवान ने वायु प्रदूषण को रोकने के लिए गठित दलों की बैठक ली. बैठक में सभी दलों को शीतकाल के दौरान कार्यक्रमों में पटाखों एवं आतिशबाजी के प्रयोग को रोकने के निर्देश दिए गए. वायु प्रदूषण को खतरनाक श्रेणी में पहुंचने एवं जनसामान्य के स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर को रोकने के लिए 30 जनवरी तक पटाखा फोड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है.
इसके साथ ही मैरिज पैलेस के संचालक एवं मालिकों के द्वारा भूमि विकास नियम का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना है. नियम के पालन नहीं होने पर बेतरतीब ढंग से वाहन खड़ा करने से यातायात प्रभावित होता है और नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है. स्थल जांच करने तथा विधि के अनुक्रम में कार्रवाई करने हेतु गठित दल द्वारा सतत् निरीक्षण किया जाएगा.
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने कहा कि सड़क किनारे बने मैरिज पैलेस में विवाह कार्यक्रम के दौरान यातायात में अवरोध उत्पन्न होता है. ऐसे आयोजनों के लिए मैरिज पैलेस के संचालक एवं मालिक द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात से शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर अनुमति लेना अनिवार्य है. इसी तरह ऐसे कार्यक्रमों में शासन के निर्देशानुसार पटाखा फोड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है. इन नियमों का पालन नहीं करने वालों पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी. इस अवसर पर गठित दलों के अधिकारीगण उपस्थित रहे.