रायपुर. आज नगर पालिक निगम रायपुर के जोन क्रमांक 2 के स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नगर निगम की प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी डॉ तृप्ति पाणीग्रही की अगुवाई में जोन 2 के अंतर्गत आने वाले फाफाडीह चौक के पास महाराजा होटल में सफाई व्यवस्था का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया गया.
इस दौरान महाराजा होटल में स्टाफ कर्मचारियों को बिना मास्क लगाये, बिना ग्लब्स पहनकर कार्य करते हुए पाया गया. होटल महाराजा के भीतर भारी गन्दगी मिलने एवं कोरोना प्रोटोकॉल नियमों का खुला उल्लंघन पाये जाने पर निगम की प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी डॉ पाणीग्रही ने जोन 2 के जोन स्वास्थ्य अधिकारी रवि लावनिया को तत्काल महाराजा होटल के संचालक पर 4000 रूपये का जुर्माना करने निर्देशित किया एवं होटल संचालक को भविष्य में कोरोना प्रोटोकॉल नियमों का कड़ाई से निरंतर पालन करने एवं सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने की कड़ी हिदायत दी.
विगत दिवस निगम की प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी डॉ पाणीग्रही के नेतृत्व में नगर निगम जोन क्रमांक 4 के स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जोन के प्रभारी जोन स्वास्थ्य अधिकारी वीरेन्द्र चंद्राकर सहित सम्बंधित जोन स्वास्थ्य कर्मचारियों की उपस्थिति में जोन के मौलाना अब्दुल ररुफ वार्ड नम्बर 46 के तहत आने वाले गणेशरामनगर फल बाजार के 5 दुकानदारों से कचरा एवं गन्दगी को बाहर फेंके जाने पर कुल 3000 रूपये का जुर्माना उन्हें भविष्य के लिये कड़ी हिदायत देते हुए वसूला. सम्बंधित 5 दुकानदारों में से 4 पर 500-500 रूपये एवं एक फल व्यवसायी पर कचरा बाहर डाले जाने पर 1000 रूपये का जुर्माना किया गया.
जुर्माना राशि अलग-अलग
पिछले दिनों नगर निगम की इसी टीम ने फाफाडीह के ही एक होटल पर गंदगी और बिना मास्क-ग्लब्स के काम करने पर होटल प्रबंधन पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया था. अब सवाल ये है कि एक ही प्रकार की गड़बड़ी में नगर निगम जुर्माना होटल संचलाकों से अलग-अलग क्यों वसूल रहा है ?