बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि इस योजना के तहत अब उन मामलों में आवेदक से सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट (एसएमसी) प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी, जहां पति या पत्नी में से कोई एक जीवित है. हालांकि, अन्य आवेदकों के लिए अनुग्रह राशि प्राप्त करने के लिए सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट (एसएमसी) की आवश्यकता लागू रहेगी.
मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना दिल्ली सरकार द्वारा जून 2021 में कोविड-19 से मरने वाले मृतकों के परिवार के जीवित सदस्यों को राहत प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी. इस योजना के तहत केजरीवाल सरकार उन परिवारों को कैश ट्रांसफर प्रदान करती है, जिन्होंने COVID-19 के कारण अपनी रोजी-रोटी कमाने वालों को खो दिया था.
Woman attacked with Acid, Suffers Injuries
दिल्ली के राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा, “जैसा कि हमारे माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल ने हमेशा दिल्ली के लोगों का साथ दिया है, दिल्ली सरकार इस दुख की घड़ी में भी लोगों के साथ खड़ी रहेगी. यह हमारा कर्तव्य है कि इस महामारी में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों की हम हरसंभव मदद करें.”