नई दिल्ली. छत्तीसगढ़ के पंचायत मंत्री अजय चंद्राकर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता इस मामले को लेकर निचली अदालत में अपील कर सकते हैं. सु​प्रीम कोर्ट के इस कथन के बाद अब मंत्री अजय चंद्राकर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.

मंत्री अजय चंद्राकर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोपों पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिकाकर्ता कृष्ण कुमार साहू और मनजीत कौर ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिसके बाद बुधवार को जस्टिस एन वी रमन्ना और जस्टिस अब्दुल नज़ीर की युगलपीठ ने अपील पर सुनवाई की. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता इस मामले को लेकर निचली अदालत में अपील करें. इस बात की जानकारी याचिकाकर्ता पक्ष की वकील एमी शुक्ला ने दी.

वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस कथन के बाद अब याचिकाकर्ता कृष्ण कुमार साहू और मनजीत कौर एक बार फिर इस मामले को निचली अदालत में ले जाने की तैयारी में हैं. मनजीत कौर का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी मिलते ही वे इस मामले में जिला सत्र न्यायालय में अपील करेंगी.

गौरतलब है कि पूर्व में हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम भादुड़ी की बेंच ने अगस्त 2017 में मनजीत और कृष्ण कुमार की याचिका को तकनीकी आधार पर खारिज़ कर दिया था. जिसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 22 नवंबर को अपील दायर की थी. इसके दो दिन बाद मंत्री चंद्राकर ने कैविएट लगा दिया था.

कौर और साहू ने अपनी अपील में मांग की थी कि मामले की जांच सीबीआई या किसी दूसरी एजेंसी से कराई जाए. याचिका करीब 300 पन्नों की है. याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि मंत्री ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए बेनामी संपत्ति बनाई है.